इंदौर के 9 तहसीलदार, नायब तहसीलदार समय पर नहीं दे रहे लोकसेवा, कलेक्टर ने लगाई पेनल्टी

इंदौर जिले में राजस्व अभियान के बावजूद अधिकारी लोक सेवा गारंटी के तहत सेवा नहीं दे रहे हैं। इसके कारण 13 अधिकारियों पर पेनल्टी की कार्रवाई की गई है। कलेक्टर ने सभी अधिकारियों को समय पर सेवाएं देने का निर्देश दिया।

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Sanjay Gupta
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MP News: इंदौर जिले में राजस्व अभियान खत्म हो गया है, इसे प्रशासन ने प्रभावी बताया है। लेकिन लोक सेवा गारंटी के तहत सेवा देने में अभी भी अधिकारी टालमटोली कर रहे हैं। इसके चलते नौ तहसीलदार,नायब तहसीलदार सहित 13 अधिकारी, कर्मचारियों पर पेनल्टी की कार्रवाई के आदेश हो गए हैं। 

इन अधिकारियों पर पेनल्टी के आदेश 

कलेक्टर आशीष सिंह ने सोमवार को हुई बैठक में लोक सेवा प्रबंधन गारंटी अधिनियम के अंतर्गत लंबित प्रकरणों की समीक्षा की। समय-सीमा में प्रकरणों का निराकरण न करने वाले अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई करते हुए 4 पंचायत सचिवों, 9 नायब तहसीलदारों एवं तहसीलदारों पर पेनल्टी लगाने के आदेश हुए। 

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यह पेनल्टी नायब तहसीलदार सांवेर पर 14 प्रकरणों में, नायब तहसीलदार खुड़ेल पर 4 प्रकरणों में तथा नायब तहसीलदार मानपुर, मल्हारगंज और गौतमपुरा पर तीन-तीन प्रकरणों में, नायब तहसीलदार बड़ा बांगडदा पर दो प्रकरण में लगायी गई है। 

इसी तरह तहसीलदार खुड़ेल, कनाड़िया और नायब तहसीलदार बेटमा पर एक-एक प्रकरण में पेनल्टी लगाई है। इसी प्रकार जिले की सैंडल, कालीबिलौद, बाई और बरलई जागीर ग्राम पंचायत के सचिवों पर एक-एक प्रकरण पर पेनल्टी लगायी गई है। इन अधिकारी-कर्मचारियों से प्रति प्रकरण 250 रुपए के मान से पेनल्टी की वसूली की जाएगी।  

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यह दिए गए आदेश 

कलेक्टर सिंह ने सभी अधिकारी-कर्मचारियों को निर्देश दिए हैं  कि लोक सेवा ग्यारंटी अधिनियम का प्रभावी क्रियान्वयन करें। आवेदकों की समस्याएं निर्धारित समयसीमा में निराकृत की जाएं। निर्देश दिए गए कि लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत की चिन्हित सेवा की समयसीमा उपलब्धता में लापरवाही किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सभी अधिकारी एवं कर्मचारी निर्धारित समय-सीमा में गुणवत्तापूर्ण सेवा उपलब्ध कराएं।

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4 पॉइंट्स में समझें पूरी स्टोरी

👉 इंदौर जिले में लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत कलेक्टर ने पेनल्टी लगाने के आदेश दिए हैं। यह आदेश 13 अधिकारियों और कर्मचारियों पर लागू होगा। इसमें 9 नायब तहसीलदार और 4 पंचायत सचिव शामिल हैं।

👉 पेनल्टी के रूप में प्रत्येक प्रकरण पर 250 रुपए की वसूली की जाएगी। यह कार्रवाई उन अधिकारियों पर की गई है जिन्होंने निर्धारित समयसीमा में प्रकरणों का निराकरण नहीं किया।

👉 कलेक्टर ने सभी अधिकारियों को लोक सेवा गारंटी अधिनियम का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। आवेदकों की समस्याओं का शीघ्र समाधान करने की आवश्यकता जताई गई है। लापरवाही पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।

👉 इंदौर जिले में राजस्व मामलों के विशेष महाअभियान के तहत 31 मई 2025 तक सभी लंबित प्रकरणों का समाधान करने की योजना है। जिन आवेदकों द्वारा लंबित मामलों की सूचना दी जाएगी, उन्हें 5,000 रुपए का पुरस्कार मिलेगा।

राजस्व केस लंबित तो देंगे 5000 का ईनाम

इंदौर जिले में राजस्व के विशेष महा अभियान का  क्रियान्वयन हुआ। अभियान के तहत जिले में 31 मई, 2025 तक लंबित शत-प्रतिशत प्रकरणों का निराकरण होने की बात कही गई है। जिले में उक्त अवधि के लंबित राजस्व प्रकरण निराकृत नहीं होने की सूचना देने वाले आवेदकों को 5 हजार रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। 

इस संबंध में कलेक्टर ने औपचारिक घोषणा की है। कलेक्टर ने कहा कि अभियान के बाद जिस भी आवेदक द्वारा 31 मई 2025 के पूर्व के लंबित प्रकरणों की सूचना लोक सेवा केन्द्र की पावती अथवा आरसीएमएस के प्रकरण क्रमांक के साथ कलेक्टर कार्यालय इन्दौर के काल सेंटर जिसका फोन नंबर 0755-2840621 पर दी जाती है अथवा कक्ष क्रमांक जी-12 ए में प्रदान की जाती है, उन्हें पुरस्कार स्वरूप 5 हजार रुपए  की राशि प्रदाय की जाएगी, जिसकी वसूली संबंधित राजस्व अधिकारी से की जाएगी। आवेदकों से आग्रह किया गया है कि अगर उनके आवेदन इस अवधि के लंबित है, तो वे जानकारी देकर पुरस्कार पा सकते है।

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