इंदौर ट्रक हादसे पर हाईकोर्ट ने मांगी एंट्री प्वाइंट की सीसीटीवी फुटेज, अब 10 अक्टूबर को सुनवाई

इंदौर में हुए ट्रक हादसे के मामले में हाईकोर्ट ने शासन से एंट्री प्वाइंट के सीसीटीवी फुटेज की मांग की है। अगली सुनवाई 10 अक्टूबर को इंदौर हाईकोर्ट में होगी।

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Sanjay Gupta
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मध्यप्रदेश के इंदौर में 15 सितंबर की शाम को हुए भयावह ट्रक हादसे में तीन की मौत हुई थी और दर्जन भर वाहन चालक घायल हुए थे। इस मामले में हाईकोर्ट जबलपुर चीफ जस्टिस बेंच ने खुद संज्ञान लेते हुए केस लिया था। इसमें सभी पक्षकारों से जवाब मांगा गया था। इस मामले में 23 सितंबर को जबलपुर में चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा और जस्टिस विनय सराफ की बेंच में सुनवाई हुई।

पुलिस कमिश्नर ने वर्चुअल जुड़ने के निर्देश दिए

इस केस में पुलिस कमिश्नर संतोष सिंह को जुड़ने के लिए निर्देश थे। इसके तहत वह भी वर्चुअल जुड़े थे। केस में शासन की ओर से जवाब दिया गया और पैन ड्राइव में घटना की सीसीटीवी फुटेज दी गई। साथ ही इस मामले में अभी तक क्या हुआ, इसकी पूरी डिटेल रिपोर्ट भी पेश की गई। हालांकि यह रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में दी गई। यह भी बताया गया कि इस केस में अभी चालान पेश होना बाकी है।

हाईकोर्ट बेंच ने मांगा यह सीसीटीवी

उधर इस मामले में चीफ जस्टिस बेंच ने शासन से एंट्री प्वाइंट के सीसीटीवी पेश करने के लिए कहा है, जहां से ट्रक घुसा था और यह हादसा हुआ। अभी शासन ने बताया कि उन्होंने दुकानों के बाहर लगे सीसीटीवी लिए हैं और वही पेन ड्राइव में पेश किए गए हैं।

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इंदौर में करेंगे सुनवाई

चीफ जस्टिस ने कहा कि इस मामले में अगली सुनवाई 10 अक्टूबर को करेंगे। यह सुनवाई इंदौर में की जाएगी, उस दिन वह इंदौर हाईकोर्ट में ही रहेंगे। इसमें अब पुलिस को सीसीटीवी फुटेज पेश करने होंगे।

हादसे की भयावह तस्वीर

हादसा 15 सितंबर की शाम को हुआ, जब एक भारी ट्रक कालानी नगर स्क्वॉयर से बड़ा गणपति स्क्वॉयर तक करीब 2 किलोमीटर के व्यस्त आवासीय इलाके में घुस गया। भीड़भाड़ वाले समय में ट्रक ने बेकाबू होकर कई गाड़ियों और राहगीरों को टक्कर मारी। इस भीषण घटना में 12 घायल हुए। इसमें एक बेटी को मुंबई एयरलिफ्ट किया गया है जहां उपचार हुआ। जबकि 3 लोगों की मौत हो गई। हादसे का वीडियो भी सामने आया है। इसमें साफ दिख रहा है कि ट्रक अनियंत्रित गति से कई वाहनों, दोपहिया और पैदल चलने वालों को रौंदता हुआ आगे बढ़ा और बाद में उसमें आग लग गई। ट्रक ड्राइवर गुलशेर खान और क्लीनर शंकर ने खूब शराब पी थी।

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हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेकर किया हस्तक्षेप

घटना की रिपोर्टिंग मीडिया में होने और उसके वीडियो के माध्यम से सामने आने के बाद हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा और जस्टिस विनय सराफ की डिविजनल बेंच ने स्वतः संज्ञान लिया था। अदालत ने इस घटना को आमजन की सुरक्षा से जुड़ा गंभीर मुद्दा बताते हुए कहा कि ऐसे हालात में न्यायपालिका का हस्तक्षेप जरूरी है।

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इंदौर पुलिस कमिश्नर से यह मांगे थे जवाब

हाईकोर्ट ने इंदौर पुलिस कमिश्नर को मामले में प्रतिवादी बनाते हुए स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि वे शपथपत्र (एफिडेविट) दाखिल करें और बताएं कि आखिर कैसे इतना भारी ट्रक व्यस्त रिहायशी इलाके में पीक ऑवर में घुसने दिया गया? करीब 2 किलोमीटर तक ट्रक बिना रोके कैसे चलता रहा? पुलिस या यातायात विभाग ने इसे रोकने के लिए तत्काल कदम क्यों नहीं उठाए? इसके साथ ही कोर्ट ने पूछा है कि भविष्य में ऐसे हादसों की पुनरावृत्ति रोकने के लिए क्या ठोस कदम उठाए जा रहे हैं।

सीएम ने की थी कठोर कार्रवाई

इंदौर में हुए भयावह ट्रक हादसे में सीएम डॉ. मोहन यादव ने सुदर्शन चलाते हुए घटना के अगले दिन ही आठ को सस्पेंड किया वहीं दुर्घटना में मृतक के परिजन को चार लाख की और घायलों को एक लाख की आर्थिक सहायता की घोषणा की। वहीं घायलों के उपचार का खर्चा सरकार उठाएगी।

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डीसीपी तिवारी को हटाया

सीएम ने डीसीपी ट्रैफिक अरविंद तिवारी को हटाने के आदेश दिए साथ ही एसीपी सुरेश सिंह, एएसआई बिजासन प्रभारी सुरेश सिंह, सुपर कॉरिडोर प्रभारी सूबेदार चंद्रेश मरावी और निरीक्षक सुपर कॉरिडोर से एरोड्रम तक के प्रभारी दीपक यादव को सस्पेंड करने के आदेश दे दिए हैं। साथ ही, ड्यूटी पर तैनात चार कांस्टेबल निलंबित किया गया।

इन्हें किया दिया ईनाम

वहीं इस घटना में जान पर खेलने वाले सिपाही पंकज यादव और रिक्शा चालक अनिल कोठारी को अच्छा काम करने के लिए पुरस्कृत करने के भी निर्देश दिए गए। वहीं एसीएस और विस्तृत रिपोर्ट पेश करेंगे।

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