इंदौर-उज्जैन ग्रीन फील्ड कॉरिडोर को झटका, मुआवजा नहीं लेने वाले किसान की जमीन लेने पर लगी रोक
Sanjay Gupta | May 20, 2026, 15:04 IST
indore ujjain greenfield corridor mp high court stay
सिंहस्थ 2028 के नजरिए से अहम इंदौर-उज्जैन ग्रीन फील्ड कारिडोर को झटका लगा है। इंदौर हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि जिन किसानों ने मुआवजा नहीं लिया है उनकी जमीन अभी नहीं ली जाए।
इंदौर-उज्जैन के बीच बन रहे अहम 48 किमी लंबे ग्रीनफील्ड कॉरिडोर को झटका लगा है। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट इंदौर ने किसानों की याचिका पर सुनवाई करते हुए इसमें निर्देश जारी किए हैं।
इसके तहत जिन किसानों ने मुआवजा राशि नहीं ली है, उनसे जमीन नहीं ली जा सकेगी। यह फोरलेन सड़क इंदौर के पितृ पर्वत से उज्जैन के चिंतामण गणेश मंदिर तक है। इंदौर में इसके लिए लगभग 650 करोड़ का मुआवजा अवार्ड पारित हुआ है।
अधिवक्ता पूनम महाजन ने बताया कि योजना में हातोद तहसील इंदौर के ग्राम सागवाल की 16.496 हेक्टेयर जमीन भी है। किसान अधिग्रहण के विरोध में हैं। उन्होंने ही यह याचिका लगाई है।
किसानों का कहना है कि मध्यप्रदेश शासन ने 13 फरवरी 2026 को सुनवाई में कहा था कि जमीन अधिग्रहण कानून के सभी अधिनियमों का पालन होगा। इसका पालन नहीं हो रहा है। जमीन अधिग्रहण का प्रयास किया जा रहा है। याचिकाकर्ताओं ने कार्रवाई रोकने की मांग की थी।
वहीं सुनवाई के दौरान शासन ने कहा कि याचिका करने वालों में से कुछ किसान मुआवजा ले चुके हैं। कुछ और मुआवजा लेने के लिए तैयार हैं। इस पर कोर्ट ने माना कि याचिकाओं पर सुनवाई जारी है।
यदि इस दौरान जमीन पर कब्जा ले लिया जाता है, तो फिर याचिकाओं का कोई मतलब नहीं रहेगा। इसलिए जिन्होंने मुआवजा नहीं लिया है, उनकी जमीन पर स्थिति यथावत रखी जाए।
ये खबरें भी पढ़िए...
इंदौर में किसानों की ट्रैक्टर रैली-ग्रीनफील्ड कॉरिडोर व भावांतर योजना का विरोध
भोपाल-नागपुर हाईवे के चौड़ीकरण का फैसला अटका, शर्तों में फंसा NH-46
MP में बन रहा 526 किमी का इकोनॉमिक कॉरिडोर, भोपाल-कानपुर की दूरी सिर्फ 6 घंटे
इंदौर में 700 करोड़ का MPM होम्स प्रोजेक्ट अटका, विवाद के कारण टीएंडसीपी निरस्त
इसके तहत जिन किसानों ने मुआवजा राशि नहीं ली है, उनसे जमीन नहीं ली जा सकेगी। यह फोरलेन सड़क इंदौर के पितृ पर्वत से उज्जैन के चिंतामण गणेश मंदिर तक है। इंदौर में इसके लिए लगभग 650 करोड़ का मुआवजा अवार्ड पारित हुआ है।
इसलिए हुआ फैसला...
किसानों का कहना है कि मध्यप्रदेश शासन ने 13 फरवरी 2026 को सुनवाई में कहा था कि जमीन अधिग्रहण कानून के सभी अधिनियमों का पालन होगा। इसका पालन नहीं हो रहा है। जमीन अधिग्रहण का प्रयास किया जा रहा है। याचिकाकर्ताओं ने कार्रवाई रोकने की मांग की थी।
कुछ किसान ले चुके मुआवजा
यदि इस दौरान जमीन पर कब्जा ले लिया जाता है, तो फिर याचिकाओं का कोई मतलब नहीं रहेगा। इसलिए जिन्होंने मुआवजा नहीं लिया है, उनकी जमीन पर स्थिति यथावत रखी जाए।
ये खबरें भी पढ़िए...
इंदौर में किसानों की ट्रैक्टर रैली-ग्रीनफील्ड कॉरिडोर व भावांतर योजना का विरोध
भोपाल-नागपुर हाईवे के चौड़ीकरण का फैसला अटका, शर्तों में फंसा NH-46
MP में बन रहा 526 किमी का इकोनॉमिक कॉरिडोर, भोपाल-कानपुर की दूरी सिर्फ 6 घंटे
इंदौर में 700 करोड़ का MPM होम्स प्रोजेक्ट अटका, विवाद के कारण टीएंडसीपी निरस्त
MP कर्मचारी प्रमोशन: 10 साल बाद पदोन्नति, अब 4 साल की छूट पर अटका मामला, राज्य कर्मचारी संघ ने सीएम मोहन यादव से की मांग
By Atul Dwivedi
एमपी भाजपा में 30 सितंबर को तीन दिग्गजों की एकसाथ आमद, 236 दिन बाद मिला प्रदेश संगठन महामंत्री
By Ramanand Tiwari
मध्य प्रदेश भाजपा में अब लक्ष्मण रेखा कौन खींचेगा? चंद्रशेखर की होगी असली परीक्षा
By Ramanand Tiwari
मध्य प्रदेश के किसानों को बड़ी राहत: मिनी ट्रैक्टर पर मिलेगी 50 प्रतिशत तक सब्सिडी, ऑनलाइन पोर्टल पर ऐसे करें आवेदन
By Jitendra Shrivastava
mp-top-news: खबरें काम की... ब्राह्मणों ने कभी शासन नहीं किया, नरोत्तम मिश्रा बोले खामोशी को कमजोरी न समझें
By Sanjay Dhiman
झाबुआ संयुक्त कलेक्टर अक्षय सिंह की नौकरी खतरे में, फर्जी जाति प्रमाणपत्र में ऐसे घिरे
By Sanjay Gupta
बस्तर में बाढ़ का जायजा लेने पहुंचे CM साय, प्रभावित परिवारों से मिले, 10 हजार रुपए अतिरिक्त सहायता की घोषणा
By Arun Tiwari