बार अध्यक्ष के व्हाट्सऐप बैन मामले से मेटा ने झाड़ा पल्ला, कहा- अधिवक्ता और व्हाट्सएप के बीच का मामला
Neel Tiwari | Oct 13, 2026, 13:06 IST
जस्टिस विशाल मिश्रा की बेंच ने कंपनी को जवाब देने के लिए तीन दिन का समय दिया है। अब अगली सुनवाई 15 अक्टूबर को होगी।
जबलपुर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष मृगेंद्र सिंह का व्हाट्सऐप अकाउंट बैन हो गया है। इस मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। जस्टिस विशाल मिश्रा की बेंच ने सुनवाई की। इस दौरान कोर्ट ने व्हाट्सऐप कंपनी को नोटिस जारी किया है। साथ ही, कंपनी को जवाब देने के लिए तीन दिन का समय दिया गया है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 15 अक्टूबर को होगी।
Meta ने कहा- विवाद WhatsApp और याचिकाकर्ता के बीच
भारत संघ की ओर से एडवोकेट सचिन जैन कोर्ट में मौजूद रहे। वहीं, याचिकाकर्ता की तरफ से सीनियर एडवोकेट संजय अग्रवाल और एडवोकेट गुंचा रसूल ने पक्ष रखा।
मेटा और व्हाट्सएप के बीच क्या है कनेक्शन?
बार एसोसिएशन के अध्यक्ष का व्हाट्सएप अकाउंट बंद
मृगेंद्र सिंह के अनुसार, वे कई सालों से इस नंबर का इस्तेमाल कर रहे थे। इसके जरिए वे लीगल वर्क, केस मैनेजमेंट, क्लाइंट से बातचीत और केस से जुड़े डॉक्यूमेंट का लेन-देन करते थे। उनके अनुसार, अकाउंट बंद होने वाले दिन ही उन्होंने ऐप के जरिए इसकी समीक्षा करने की अपील की थी। लेकिन कोई समाधान नहीं निकला।
संविधान और आईटी नियमों का उल्लंघन
संविधान के अनुच्छेद 14, 19(1)(g) और 21 का उल्लंघन बताया है। उनका कहना है कि डिजिटल कम्यूनिकेशन बंद होने से उनके कामकाज पर असर पड़ता है।
उन्होंने यह आरोप भी लगाया है कि व्हाट्सएप ने आईटी नियम 2021 का उल्लंघन किया है। इस नियम के तहत शिकायतों के निपटारे के लिए तय समय-सीमा का पालन नहीं किया गया। हालांकि, ये याचिकाकर्ता के आरोप हैं और इस मामले में कोर्ट का अंतिम फैसला अभी नहीं आया है।
अगली सुनवाई में व्हाट्सएप अपना पक्ष रखेगा
FAQs
- मृगेंद्र सिंह का व्हाट्सएप अकाउंट क्यों बंद हुआ था?
मृगेंद्र सिंह का व्हाट्सएप अकाउंट 23 अगस्त 2026 को बिना किसी नोटिस के बंद कर दिया गया था, जबकि उन्होंने इस नंबर का कई सालों से इस्तेमाल किया था। - क्या मेटा का इस विवाद में कोई संबंध है?
मेटा ने कोर्ट में कहा है कि इस विवाद का उससे कोई सीधा संबंध नहीं है, जबकि यह विवाद व्हाट्सएप और याचिकाकर्ता के बीच है। - याचिकाकर्ता ने व्हाट्सएप के खिलाफ क्या आरोप लगाए हैं?
याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया है कि व्हाट्सएप ने बिना कारण उनके अकाउंट को बंद किया, जो संविधान के अनुच्छेद 14, 19(1)(g) और 21 का उल्लंघन है, और आईटी नियम 2021 का पालन नहीं किया।
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