MP हाईकोर्ट के वीडियो से छेड़छाड़: खुद को बताया सुप्रीम कोर्ट एडवाइजर, फिर धराया

Manya Jain | Jul 08, 2026, 17:34 IST
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jabalpur high court fake ADVISER arrest
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सिंगरौली में जबलपुर हाई कोर्ट के वीडियो से छेड़छाड़ करने वाला आरोपी गिरफ्तार। खुद को सुप्रीम कोर्ट का लीगल एडवाइजर बताकर जज को निर्देश देने का फर्जी वीडियो बनाया था, अब पहुंचा जेल।

मध्यप्रदेश के सिंगरौली जिले से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। जबलपुर हाई कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के एक वीडियो से छेड़छाड़ की गई थी। आरोपी ने खुद को सुप्रीम कोर्ट का लीगल एडवाइजर बताकर हाई कोर्ट के जज को निर्देश देने जैसा वीडियो बना दिया था।

पुलिस ने अब इस मामले में आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी को कोर्ट में पेश करने के बाद जेल भेज दिया गया है।

कौन है आरोपी युवक

गिरफ्तार आरोपी का नाम अमित कुमार तिवारी है। वह कोतवाली थाना खुटार चौकी क्षेत्र के पिपराझाँपी गांव का रहने वाला है। उसे बैढ़न पुलिस ने पकड़ा है।

पुलिस के मुताबिक यह मामला करीब चार महीने पुराना है। आरोपी अमित 'प्रचंड प्रहार' नाम से एक फेसबुक आईडी चलाता था।

कैसे बनाया गया फर्जी वीडियो

अमित ने सबसे पहले जबलपुर हाई कोर्ट की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का एक असली वीडियो डाउनलोड किया। इसके बाद उसने इस वीडियो के साथ एडिटिंग की। वीडियो में उसने खुद को सुप्रीम कोर्ट का लीगल एडवाइजर बताया।

इतना ही नहीं, उसने वीडियो में हाई कोर्ट के जज को ही निर्देश देने जैसा आपत्तिजनक कंटेंट तैयार कर दिया। इसके बाद उसने यह फर्जी वीडियो अपने फेसबुक पेज पर अपलोड कर दिया। देखते ही देखते यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से शेयर होने लगा।

हाई कोर्ट ने खुद लिया संज्ञान

अदालत से जुड़ी इस तरह की आपत्तिजनक सामग्री वायरल होते ही जबलपुर हाई कोर्ट ने खुद इसका संज्ञान लिया। कोर्ट ने मामले को गंभीरता से लेते हुए कानूनी कार्रवाई के निर्देश जारी किए।

सोमवार को हाई कोर्ट के आदेश के बाद जबलपुर के सिविल लाइन थाने में सबसे पहले 'शून्य' पर FIR दर्ज की गई। इसके बाद केस डायरी को जांच के लिए सिंगरौली के बैढ़न थाने भेज दिया गया।
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किन धाराओं में दर्ज हुआ केस

बैढ़न थाना पुलिस ने आरोपी अमित कुमार तिवारी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS – Bharatiya Nyaya Sanhita) की कई गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया है। इसमें धारा 351(4), 353(2), 356(2), 319(2) और 296 शामिल हैं। साथ ही आईटी एक्ट (IT Act – Information Technology Act) की धारा 67 के तहत भी मामला दर्ज हुआ है।

पूछताछ में कबूला जुर्म

पुलिस पूछताछ के दौरान आरोपी अमित ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। उसने स्वीकार किया कि उसी ने यह वीडियो एडिट किया था। उसी ने इसे अपने फेसबुक पेज से वायरल भी किया था।

पुलिस ने वीडियो बनाने और अपलोड करने में इस्तेमाल हुए मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण भी जब्त कर लिए हैं। इससे जांच को और मजबूती मिली है।

पुलिस ने दी सख्त चेतावनी

पुलिस अधिकारियों ने साफ कर दिया है कि अदालत या किसी भी संवैधानिक संस्था के खिलाफ सोशल मीडिया पर भ्रामक सामग्री डालना गंभीर अपराध है। पुलिस ऐसे मामलों पर लगातार नजर रखे हुए है। कानून तोड़ने वालों को बख्शा नहीं जाएगा।

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