जबलपुर हाईकोर्ट की सख्ती: सड़क पर नहीं चलेगी पार्किंग, 30 दिन तक वन-वे ट्रायल शुरू करने के आदेश
Neel Tiwari | Jun 24, 2026, 15:30 IST
जबलपुर हाईकोर्ट की सख्ती
जबलपुर हाईकोर्ट के सामने सालों से बनी पार्किंग और ट्रैफिक जाम की समस्या पर हाईकोर्ट ने बड़ा कदम उठाया है। कोर्ट ने सड़क को 30 दिन के लिए वन-वे घोषित करने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने कहा कि स्थायी समाधान आने तक तत्काल राहत के लिए यह कदम जरूरी है।
समझें क्या है पूरा मामला...
- हाईकोर्ट के सामने पार्किंग और ट्रैफिक जाम को लेकर जनहित याचिका पर सुनवाई।
- कोर्ट ने अधिकारियों और वकीलों को पिक एंड ड्रॉप व्यवस्था अपनाने की सलाह दी है।
- ट्रैफिक पुलिस को अवैध पार्किंग के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।
- कलेक्ट्रेट क्रॉसिंग से तहसील क्रॉसिंग तक सड़क 30 दिन के लिए वन-वे होगी।
- फ्लाईओवर निर्माण की मांग पर राज्य सरकार का जवाब आने के बाद फैसला होगा।
d5458f23-813
वर्षों पुरानी समस्या पर हाईकोर्ट की दखल
सड़क के आसपास कई सरकारी दफ्तर, अदालतें और बड़े स्कूल हैं। हाईकोर्ट आने वाले वकील, पक्षकार, सरकारी अधिकारी और आम लोग अक्सर अपने वाहन सड़क किनारे खड़े कर देते हैं। इससे दोनों तरफ अव्यवस्थित पार्किंग हो जाती है और जाम की स्थिति बनती रहती है।
इसी समस्या को लेकर दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट की खंडपीठ ने माना कि मौजूदा हालात आम लोगों के लिए परेशानी का कारण बन रहे हैं। एक्टिंग चीफ जस्टिस विवेक रूसिया और जस्टिस प्रदीप मित्तल ने कहा कि ट्रैफिक और पार्किंग व्यवस्था सुधारने के लिए तुरंत प्रभावी कदम उठाने की जरूरत है।
151b287f-f48
पार्किंग भवन का काम शुरू, लेकिन राहत अभी दूर
यानी लंबे समय से जिस स्थायी समाधान की मांग की जा रही थी, उसकी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। हालांकि निर्माण कार्य पूरा होने में अभी काफी समय लगेगा।
ऐसे में अदालत ने माना कि जब तक नई पार्किंग सुविधा तैयार नहीं हो जाती, तब तक वर्तमान व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए तत्काल कदम उठाना जरूरी है। इसी कारण कोर्ट ने अंतरिम व्यवस्था के रूप में कई महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं।
fa63d56b-628
सड़क को पार्किंग न बनाएं
कोर्ट ने महाधिवक्ता कार्यालय को निर्देश दिया कि, सभी विभागों के अधिकारियों को एडवाइजरी जारी कर पिक एंड ड्रॉप व्यवस्था अपनाने के लिए कहा जाए, ताकि उनके वाहन पूरे दिन हाईकोर्ट के सामने सड़क पर खड़े न रहें।
इसी तरह केंद्र सरकार के अधिकारियों के लिए भी सहायक सॉलिसिटर जनरल को निर्देश जारी करने को कहा गया है। अदालत ने उन अधिवक्ताओं से भी सहयोग की अपेक्षा की है जिनके पास ड्राइवर उपलब्ध हैं।
कोर्ट ने उनसे अनुरोध किया कि वे भी वाहनों को दिनभर सड़क पर खड़ा रखने के बजाय पिक एंड ड्रॉप व्यवस्था अपनाएं। साथ ही वकीलों को कार-पूलिंग करने की सलाह भी दी गई है ताकि पार्किंग पर दबाव कम किया जा सके।
957ec291-3e1
वन-वे ट्रायल का बड़ा फैसला
इसके अलावा कोर्ट ने एक बड़ा फैसला लिया। कोर्ट ने कलेक्ट्रेट क्रॉसिंग से तहसील क्रॉसिंग तक हाईकोर्ट के सामने वाली सड़क को 30 दिनों के लिए ट्रायल आधार पर वन-वे करने के निर्देश दिए हैं। यह व्यवस्था सोमवार से शुक्रवार तक सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक लागू रहेगी।
माना जा रहा है कि यदि यह प्रयोग सफल रहा तो वर्षों से बनी ट्रैफिक अव्यवस्था में काफी हद तक सुधार हो सकता है। कोर्ट ने इस व्यवस्था के परिणामों की समीक्षा के लिए मामले को 20 जुलाई 2026 को फिर सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है।
c76ebcb0-bf7
फ्लाईओवर की मांग पर अभी फैसला बाकी
सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने बताया कि इसी विषय से जुड़ी एक अन्य याचिका पहले से लंबित है। हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि फ्लाईओवर निर्माण जैसे बड़े और दीर्घकालिक समाधान पर फैसला राज्य सरकार का विस्तृत जवाब आने के बाद किया जाएगा।
फिलहाल अदालत का पूरा फोकस तत्काल राहत देने वाले उपायों पर है। ताकि शहरवासियों, स्कूली बच्चों, अधिवक्ताओं और न्यायालय आने वाले लोगों को रोजाना लगने वाले जाम से कुछ राहत मिल सके।
046ead9d-14e
ये खबरें भी पढ़िए...
जीवाजी यूनिवर्सिटी को हाईकोर्ट से झटका, स्थाई कर्मियों को देना होगा 7वें वेतनमान का लाभ
विधायक रामेश्वर शर्मा की सिंधी समाज पर टिप्पणी: हाईकोर्ट ने मांगा निचली अदालत का रिकॉर्ड
इंदौर बड़ा, फिर नाम पीछे क्यों? उज्जैन-इंदौर मेट्रो अधिसूचना को हाईकोर्ट में चुनौती
MP कर्मचारी प्रमोशन: 10 साल बाद पदोन्नति, अब 4 साल की छूट पर अटका मामला, राज्य कर्मचारी संघ ने सीएम मोहन यादव से की मांग
By Atul Dwivedi
एमपी भाजपा में 30 सितंबर को तीन दिग्गजों की एकसाथ आमद, 236 दिन बाद मिला प्रदेश संगठन महामंत्री
By Ramanand Tiwari
मध्य प्रदेश भाजपा में अब लक्ष्मण रेखा कौन खींचेगा? चंद्रशेखर की होगी असली परीक्षा
By Ramanand Tiwari
मध्य प्रदेश के किसानों को बड़ी राहत: मिनी ट्रैक्टर पर मिलेगी 50 प्रतिशत तक सब्सिडी, ऑनलाइन पोर्टल पर ऐसे करें आवेदन
By Jitendra Shrivastava
mp-top-news: खबरें काम की... ब्राह्मणों ने कभी शासन नहीं किया, नरोत्तम मिश्रा बोले खामोशी को कमजोरी न समझें
By Sanjay Dhiman
झाबुआ संयुक्त कलेक्टर अक्षय सिंह की नौकरी खतरे में, फर्जी जाति प्रमाणपत्र में ऐसे घिरे
By Sanjay Gupta
बस्तर में बाढ़ का जायजा लेने पहुंचे CM साय, प्रभावित परिवारों से मिले, 10 हजार रुपए अतिरिक्त सहायता की घोषणा
By Arun Tiwari