नील तिवारी @ JABALPUR. मध्य प्रदेश के जबलपुर शहर में दो मतदाताओं ( two voters ) के खिलाफ मतदान की गोपनीयता भंग करने के मामले में एफआईआर दर्ज की गई है। दोनों पर मतदान का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल करने का आरोप है। जिला निर्वाचन अधिकारी ( District Election Officer ) के निर्देश पर इन दोनों मतदाताओं के खिलाफ प्राथमिक की दर्ज की गई है। इसके साथ ही दो पीठासीन अधिकारियों को भी निलंबित कर दिया गया है।
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कलेक्टर दीपक सक्सेना ने दी जानकारी
जिला निर्वाचन अधिकारी और कलेक्टर दीपक सक्सेना ने बताया कि विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 98-जबलपुर उत्तर में मतदाता जमा खान द्वारा एक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाला गया था। इनके द्वारा मतदान की गोपनीयता को भंग किया गया है। नोडल अधिकारी शिकायत शाखा से एक वीडियो प्राप्त हुआ, जिसमें VVPAT नंबर BVTE019945 में मतदान करते हुए वीडियो बनाया गया।
वीडियो वायरल होने के बाद हुई कार्रवाई
बीजेपी नेता जमा खान के खिलाफ लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम-1951 की धारा 128 और उपबंध-1 में दिए गए प्रावधानों के तहत शिकायत दर्ज की गई। इसी तरह का एक अन्य मामला विधानसभा क्षेत्र नंबर 100-जबलपुर पश्चिम में भी सामने आया जिसमें उवेश अंसारी के खिलाफ कार्रवाई की गई। VVPAT नंबर BVTE011169 में वोट डालते हुए मतदाता उवेश अंसारी ने वीडियो बनाकर वायरल किया था। उवेश अंसारी द्वारा मतदान की गोपनीयता को भंग किया गया। इनके खिलाफ भी लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम-1951 की धारा 128 और उपबंध-1 में दिए गए प्रावधानों के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई। वीडियो वायरल कर मतदान की गोपनीयता भंग करने के मामले में दोनों मतदान केंद्रों के पीठासीन अधिकारियों को भी दोषी माना गया है। पीठासीन अधिकारी मयंक मकरंद वर्मा ( वरिष्ठ अनुसंधान सहायक, राज्य वन अनुसंधान संस्थान, जबलपुर) और शकील अंसारी (अधीक्षक कॉन्फिडेंशियल सेक्शन रानी दुर्गावती ) को जिला निर्वाचन अधिकारी ने तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।