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News In Short
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी के खिलाफ जमानती वारंट जारी हुआ है।
2024 लोकसभा चुनाव के दौरान केस दर्ज हुआ था।
ये मामला बसपा प्रत्याशी पर गलत आरोप लगाने का है ।
16 जनवरी 2026 को कोर्ट ने पटवारी को केस में पेश होने के लिए नोटिस भेजा था।
कोर्ट के नोटिस भेजने के बाद भी जीतू पटवारी नहीं पहुंचे थे।
अगली सुनवाई अब 20 फरवरी 2026 को होगी।
पुलिस को जीतू पटवारी की तलाश
एमपी-एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने जीतू पटवारी के खिलाफ वारंट जारी किया। यह वारंट 500 रुपए का है। पटवारी लंबे समय से कोर्ट में पेश नहीं हुए। इसी वजह से अदालत ने अब सख्ती दिखाई है। पुलिस अब जीतू पटवारी की तलाश कर रही है।
पुराने मामले ने पकड़ा तूल
यह पूरा मामला लोकसभा चुनाव 2024 का है। चुनाव के दौरान, 4 मई 2024 को भिंड जिले के उमरी थाना पुलिस ने जीतू पटवारी के खिलाफ मामला दर्ज किया था। उन पर आरोप था कि उन्होंने चुनाव प्रचार के दौरान बसपा प्रत्याशी देवाशीष जरारिया पर भाजपा से साठगांठ करने का आरोप लगाया था।
नोटिस की हुई अनदेखी
कोर्ट ने 16 जनवरी 2026 को पटवारी को मामले में पेश होने के लिए नोटिस भेजा था। कांग्रेस अध्यक्ष कोर्ट के सामने हाजिर नहीं हुए। इस वजह से कोर्ट ने अब उनके खिलाफ जमानती वारंट जारी कर दिया है, पर पुलिस को पटवारी मिल नहीं रहे हैं।
20 फरवरी को अगली सुनवाई
अगली सुनवाई के लिए 20 फरवरी 2026 की तारीख तय हुई है। यह वारंट पूरी तरह से जमानती प्रकृति का है। इसका मतलब है कि पटवारी 500 रुपए जमा करके या जमानत लेकर छूट तो सकते हैं, लेकिन उन्हें कोर्ट में पेश होना ही पड़ेगा।
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