फिल्म जॉली एलएलबी 3 के गाने पर विवाद, निर्माता-निर्देशक को नोटिस देने के निर्देश

बॉलीवुड फिल्म 'Jolly LLB 3' के गाने 'भाई वकील है' पर एक अधिवक्ता ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की है। याचिका में कहा गया कि गाने में वकीलों का अपमानजनक और अशोभनीय चित्रण किया गया है

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Neel Tiwari
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बॉलीवुड फिल्म ‘Jolly LLB 3’ का गाना ‘भाई वकील है’ के कारण अब फिल्म कानूनी पचड़े में फंसती हुई नजर आ रही है। इस गाने पर आपत्ति जताते हुए एक अधिवक्ता ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की है। उनका कहना है कि इस गाने में वकीलों को “हंसी का पात्र” बनाकर दिखाया गया है। खासतौर पर ‘नेक-बैंड’ पहनकर नाचते-गाते हुए दिखाए गए वकीलों का चित्रण उनके अनुसार अपमानजनक और अशोभनीय है।

फिल्म के गाने पर है आपत्ति

याचिकाकर्ता प्रांजल तिवारी की ओर से अधिवक्ता प्रदीप सिंह तोमर ने कहा कि वकील का नेक-बैंड उसकी पहचान और गरिमा का प्रतीक होता है। लेकिन इस गाने में इसे मजाक बनाकर दिखाया गया है, जिससे पेशे की गंभीरता और सम्मान को ठेस पहुंचती है। उनका आरोप है कि फिल्म का यह गाना न सिर्फ वकीलों, बल्कि आम जनता के बीच न्याय व्यवस्था की छवि को भी बिगाड़ सकता है।

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निर्माता और निर्देशक को पक्ष बनाकर जारी करें नोटिस - HC 

मामले की सुनवाई मंगलवार 9 सितंबर को चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा और जस्टिस विनय सराफ की बेंच में हुई। सुनवाई के दौरान बेंच ने साफ कहा कि इस याचिका में फिल्म के निर्माता और निर्देशक को पक्षकार बनाए बिना आगे सुनवाई नहीं हो सकती। कोर्ट ने पूछा कि निर्माता और निर्देशक को पक्ष क्यों नहीं बनाया गया क्योंकि इनके बिना यह मामला कैसे सुना जाएगा। इसके बाद हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता को निर्देश दिया कि वे निर्माता और निर्देशक को भी इस केस में शामिल करें। अब यह मामला अगली सुनवाई के लिए 12 सितंबर 2025 को लिस्ट किया गया है।

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5 पॉइंट्स में समझें पूरी स्टोरी

👉 बॉलीवुड फिल्म जॉली एलएलबी 3 के गाने भाई वकील है पर एक अधिवक्ता ने आपत्ति जताई है। उनका आरोप है कि इस गाने में वकीलों को मजाक का पात्र बना कर दिखाया गया है।
👉 याचिकाकर्ता प्रांजल तिवारी ने MP हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की है। उन्होंने कहा कि गाने में वकील के नेक-बैंड का मजाक उड़ाया गया है, जिससे वकील समुदाय और न्याय व्यवस्था की छवि को नुकसान पहुंच सकता है।
👉 9 सितंबर को हुई सुनवाई में हाईकोर्ट ने फिल्म के निर्माता और निर्देशक को इस केस में पक्षकार बनाने का आदेश दिया। कोर्ट ने कहा कि उनके बिना मामले की सुनवाई नहीं हो सकती और याचिकाकर्ता से निर्देश दिया कि वे इन्हें भी शामिल करें।
👉 इससे पहले, इलाहाबाद हाईकोर्ट में भी इसी गाने को लेकर याचिका दाखिल की गई थी। याचिका में फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने की मांग की गई थी। हालांकि, कोर्ट ने यह कहते हुए याचिका खारिज कर दी थी।
👉अब मामला मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में लंबित है और अगली सुनवाई 12 सितंबर 2025 को होगी। फिल्म का ट्रेलर 10 सितंबर को रिलीज हो चुका है, और फिल्म 19 सितंबर को रिलीज हो सकती है। 

पहले अन्य कोर्ट में खारिज हुई थी याचिका

इसी गाने को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में भी याचिका दाखिल हुई थी। वहां याचिकाकर्ता ने फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने की मांग की थी। लेकिन बेंच ने यह कहते हुए याचिका खारिज कर दी कि इसमें कोई ऐसा आपत्तिजनक सीन नहीं है, जिसके आधार पर रिलीज रोकी जा सके।

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12 सितंबर को तय होगा फिल्म का भविष्य

फिलहाल मामला जबलपुर हाईकोर्ट में लंबित है और अगली सुनवाई 12 सितंबर को होगी। इस फिल्म का ट्रेलर 10 सितंबर को रिलीज हो चुका है और फिल्म रिलीज 19 सितंबर के आसपास तय है, अब सबकी निगाहें इस पर टिकी रहेंगी कि कोर्ट इस विवादित गाने पर और फिल्म की रिलीज पर क्या रुख अपनाता है।

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