जेपी और अल्ट्राटेक अधिग्रहण में 54.40 करोड़ रुपए का बिजली बकाया फंसा
Neel Tiwari | Jan 20, 2026, 13:44 IST
jp ultratech merger electricity bill high court update
दो बड़ी कंपनियों के अधिग्रहण की प्रक्रिया में एमपी बिजली विभाग का 54.40 करोड़ रुपए का बिल फंस गया है। यह बकाया जयप्रकाश एसोसिएट्स और अल्ट्राटेक सीमेंट के बीच हुए अधिग्रहण समझौते से जुड़ा है। इस विवाद में जबलपुर हाईकोर्ट ने अहम अंतरिम आदेश पारित किया है।
News In Short
- जेपी और अल्ट्राटेक के अधिग्रहण में 54.40 करोड़ रुपए का बिजली बकाया फंसा।
- अल्ट्राटेक के नाम अंतरिम तौर पर बिजली कनेक्शन बदलने के निर्देश।
- विवादित देनदारी को लेकर DISCOM और अल्ट्राटेक आमने-सामने।
- रिट कोर्ट की अवमानना कार्यवाही समाप्त, अगली सुनवाई 24 मार्च 2026 को।
News in detail
क्या है जेपी और अल्ट्राटेक के अधिग्रहण विवाद
2017 में हुआ था कंपनियों का अधिग्रहण
Contingent और Disputed Liabilities पर टकराव
यह मांग 35.5 करोड़ रुपए और 19.25 करोड़ रुपए के दो अलग-अलग डिमांड नोटिस के रूप में जारी की गई थी। अल्ट्राटेक का कहना है कि चूंकि यह राशि Disputed Liability की श्रेणी में आती है, इसलिए इसके भुगतान की जिम्मेदारी उसी पर नहीं डाली जा सकती।
बिजली कनेक्शन के नाम पर अटका मामला
रिट कोर्ट की सख्ती के बाद मामला पहुंचा हाईकोर्ट
अल्ट्राटेक की ओर से पी चिदंबरम ने रखा पक्ष
बिजली कनेक्शन नाम ट्रांसफर आदेश के अधीन
वसूली पर नहीं लगी रोक
अगली सुनवाई 24 मार्च 2026
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