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Photograph: (the sootr)
INDORE. खजराना गणेश मंदिर के गर्भगृह में पत्नी के साथ प्रवेश करने वाले गैंगस्टर सतीश पवार उर्फ भाऊ पर 'द सूत्र' ने दमदारी से खबरें की। आखिरकार जिम्मेदारों की नींद टूटी और अब उस पर भी केस हो गया है। थाना खजराना में अपराध क्रमांक 127/26 में धारा 223(ए) बीएनएस का अपराध पंजीबद्ध कर जांच में लिया गया।
इस धारा में केस
गर्भगृह में प्रवेश करने के मामले में सतीश उर्फ भाऊ एवं उसकी पत्नी नीलम पंवार और उसे प्रवेश कराने वाले आकाश रावत दोनों पर केस हुआ है। खजराना टीआई मनोज सेंधव ने इसकी पुष्टि की है। तीनों पर BNS की धारा 223 में केस हुआ है। सोमवार सुबह इंदौर कलेक्टर शिवम वर्मा ने इस संबंध में आदेश दिए थे कि प्रवेश करने वाले पर भी कार्रवाई की जाए।
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'द सूत्र' ने उठाया दमदारी से मुद्दा
'द सूत्र' ने सबसे पहले यह मुद्दा उठाया कि गैंगस्टर सतीश भाऊ गर्भगृह में घुसा है। इसके बाद प्रशासन ने जांच के आदेश दिए। आदेश के बाद इसमें प्रवेश कराने वाले आकाश रावत पर केस दर्ज करने के आदेश हुए। साथ ही सुरक्षा एजेंसी पर पेनल्टी लगाई गई। मौजूद गार्ड को भी हटाने के आदेश हुए।
लेकिन सतीश भाऊ पर कोई कार्रवाई की बात नहीं हुई थी। इसके बाद सूत्र ने फिर गैंगस्टर सतीश के अभी तक अपराधों की लिस्ट छापते हुए कहा था कि इतने सारे अपराधों के कारण अब जिम्मेदार भी भय में दिख रहे हैं। उन्होंने भाऊ का नाम भी नहीं लिया।
भाऊ है कौन
सतीश भाऊ इंदौर में गैंगस्टर है। हाल ही में उसके अपराधों को देखते हुए खजराना थाने में डोजियर भरवाया गया था कि वह कोई अपराध नहीं करेगा। भाऊ पर इंदौर के कई थानों में 13 केस दर्ज है। इसमें आर्म्स एक्ट, मारपीट, धमकी जैसे कई मामले हैं। उस पर पहला केस परदेशीपुरा थाने में 1995 में दर्ज हुआ था। इसके बाद हीरानगर थाने, तुकोगंज थाने, पलासिया, एमआईजी में अलग-अलग समय केस दर्ज हुए।
ये घटना हुई थी
गैंगस्टर सतीश भाऊ 11 फरवरी की शाम को दर्जन भर गुर्गों के साथ खजराना मंदिर पहुंचा। यहां पुजारी भी उत्साह से उसे मिले। फिर पत्नी नीलम पंवार के साथ गर्भगृह में गया, पूजा की और 19 फरवरी के शिवाजी जयंती के आयोजन का न्यौता अर्पित किया। इसका वीडियो सामने आया। 'द सूत्र' ने शनिवार 14 फरवरी को यह खबर चलाई। इसके बाद जिला प्रशासन हरकत में आया। रात होते-होते सूचना जारी हुई कि इसमें कठोर कार्रवाई की गई है।
प्रशासन ने जांच के आदेश दिए, इसमें यह बताया
मामला कलेक्टर व मंदिर प्रबंध समिति के अध्यक्ष शिवम वर्मा के पास पहुंचा। उन्होंने जांच कर दोषियों पर कार्रवाई के आदेश दिए। मंदिर समिति ने बताया कि 11 फरवरी को शाम 7:41 बजे से 7:45 बजे के बीच मंदिर परिसर स्थित भगवान श्री गणेश जी के गर्भगृह में कुछ व्यक्तियों द्वारा प्रवेश किया गया। सीसीटीवी कैमरों की जांच की गई, जिसमें घटना की पुष्टि हुई।
जांच मे आया कि स्थानीय निवासी आकाश रावत ने गर्भगृह के चैनल गेट पर सुरक्षा गार्ड से बातचीत की गई। ड्यूटी पर तैनात सुरक्षा गार्ड ने चैनल गेट खोला गया। सतीश भाऊ नामक व्यक्ति ने गर्भगृह में प्रवेश किया। सुरक्षा एजेंसी बालाजी सिक्युरिटी सर्विस की ओर से नियुक्त सुरक्षा गार्ड ज्योति वरूण ने बयान में बताया कि रावत ने दो व्यक्तियों को गर्भगृह में दबाव बनाकर प्रवेश कराया।
जांच के बाद यह की गई कार्रवाई
- प्रथम दृष्टया मंदिर की गरिमा एवं प्रबंध समिति के निर्णयों के पालन में घोर लापरवाही पाई गई है।
- ड्यूटी पर उपस्थित सुरक्षा गार्ड ज्योति वरूण को सेवा से बर्खास्त किया गया है।
- पूजन-पाठ हेतु भट्ट परिवार की दोनों शाखाओं के उपस्थित पुजारियों को सचेत रहने की चेतावनी दी गई।
- सुरक्षा एजेंसी मेसर्स बालाजी सिक्युरिटी सर्विस पर 21 हजार रुपए का जुर्माना।
- स्थानीय निवासी आकाश रावत पर बिना अनुमति गर्भगृह में प्रवेश दिलाने के लिए एफआईआर दर्ज करने के आदेश।
भाऊ को क्यों छोड़ा, इस पर ये बोले थे
इस मामले में गर्भगृह में प्रवेश करने वाले भाऊ को क्यों छोड़ा गया। इस पर मंदिर प्रबंधक गौरीशंकर मिश्रा ने 'द सूत्र' से कहा था कि इसका कारण तकनीकी है। हमने सीसीटीवी जांच की तो पाया कि वह व्यक्ति (भाऊ) जबरदस्ती गर्भगृह में नहीं घुसा था। खुद हमारे गार्ड ने रावत के कहने पर चैनल गेट खोला और उन्हें प्रवेश कराया था।
ऐसे में जब प्रवेश हमारे ही लोगों ने कराया था तो हम कैसे कह सकते हैं कि उन्हें गर्भगृह में प्रवेश नहीं करने के नियम की जानकारी थी। वह तो सामान्य तरीके से अंदर गया। इसलिए उन पर कार्रवाई नहीं की गई है।
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