खजराना गणेश मंदिर गर्भगृह में भाऊ का प्रवेश पड़ा भारी : गार्ड बर्खास्त, एजेंसी पर जुर्माना

इंदौर के खजराना गणेश मंदिर के गर्भगृह में अनाधिकृत प्रवेश करने पर प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की। दोषी सुरक्षा गार्ड, आकाश रावत और सुरक्षा एजेंसी पर जुर्माना लगाया। एफआईआर दर्ज की।

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Sanjay Gupta
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Bhaus entry into the sanctum sanctorum of Khajrana Ganesh temple proved costly

Photograph: (the sootr)

INDORE. इंदौर के प्रसिध्द खजराना गणेश मंदिर में गैंगस्टर सतीश भाऊ के प्रवेश को लेकर 'द सूत्र' की खबर के बाद प्रशासन हरकत में आया है। इस मामले में कलेक्टर शिवम वर्मा ने कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। 

कलेक्टर ने मंदिर की सुरक्षा में तैनात गार्ड को तत्काल प्रभाव से हटा दिया है। साथ ही सुरक्षा में तैनात एजेंसी पर जुर्माना भी लगाया है। यह घटना 11 फरवरी की बताई जा रही है। 11 फरवरी को शाम 7:41 से 7:45 बजे के बीच गैंगस्टर सतीश भाऊ व अन्य ने मंदिर के गर्भगृह में अनधिकृत प्रवेश किया था। घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया में वायरल हुआ था। 

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खबर के बाद जागा प्रशासन और प्रबंध समिति

द सूत्र में 11 फरवरी की घटना की खबर के बाद मंदिर प्रबंध समिति के अध्यक्ष और कलेक्टर शिवम वर्मा ने कड़ी नाराजगा जताई। उन्होंने पूरे मामले की तत्काल जांच के निर्देश दिए। सीसीटीवी फुटेज (CCTV) खंगाले गए और जो सच सामने आया, उसने सुरक्षा व्यवस्था की पोल खोलकर रख दी।

क्या है पूरा मामला?

वायरल वीडियो को देखकर मंदिर की प्रबंधन समिति ने सीसीटीवी फुटेज की जांच की। इसमें पता चला कि एक स्थानीय व्यक्ति आकाश रावत ने गर्भगृह के चैनल गेट पर तैनात सुरक्षा गार्ड से बातचीत की। इसके बाद गार्ड ने चैनल गेट खोल दिया और गैंगस्टर सतीश भाऊ सहित कुछ और लोगों ने गर्भगृह में प्रवेश किया। यह सब तब हुआ जब सुरक्षा गार्ड पर आकाश रावत ने दबाव डाला। गार्ड ने बिना अनुमति के इन व्यक्तियों को गर्भगृह में प्रवेश करवा दिया।

प्रशासन की कार्रवाई

  • सुरक्षा गार्ड की बर्खास्तगी: घटना में लापरवाही दिखाने पर ड्यूटी पर तैनात सुरक्षा गार्ड को तत्काल प्रभाव से बर्खास्त कर दिया गया।

  • सुरक्षा एजेंसी पर जुर्माना: घटना के बाद, मेसर्स बालाजी सिक्युरिटी सर्विस पर ₹21,000 का जुर्माना लगाया गया, जो कि आगामी देयक से काटा जाएगा।

  • आकाश रावत पर एफआईआर: आकाश रावत ने सुरक्षा गार्ड पर दबाव डालकर अनधिकृत प्रवेश कराया, इस पर उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी।

प्रबंध समिति का निर्णय

मंदिर प्रबंध समिति ने इस घटना के बाद यह स्पष्ट किया कि गर्भगृह में प्रवेश पूरी तरह से प्रतिबंधित है। केवल विशेष परिस्थितियों में और प्रशासनिक अनुमति के बाद ही वहां प्रवेश किया जा सकता है।

कलेक्टर शिवम वर्मा के निर्देश

इंदौर के कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी, शिवम वर्मा ने इस घटना पर नाराजगी जताते हुए कहा कि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। आस्था के केंद्रों की गरिमा और सुरक्षा को लेकर कोई समझौता नहीं किया जाएगा।

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