BHOPAL. खरगोन जिले के ऊन थाना क्षेत्र में एक नाबालिग लड़की के साथ हुए रेप के मामले में खरगोन कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने आरोपी को उम्र कैद की सजा सुनाई है। साथ ही दुष्कर्मी बेटे को घर में छिपाने पर मां को भी 20 साल की सजा कोर्ट ने सुनाई है। हालांकि ये मामला लगभग 4 साल पुराना है। ( Khargone court decision )
रेप के मामले में खरगोन कोर्ट का बड़ा फैसला
जानकारी के अनुसार 22 सितंबर 2021 को नाबालिग लड़की सुबह 11 बजे स्कूल के लिए निकली थी। लगभग 2 बजे उसकी बहन ने मां को बताया कि वह किसी से फोन पर बात कर रही थी। शक होने पर मां उसके स्कूल में देखने के लिए पहुंची, तो नाबालिग लड़की स्कूल में बैठी मिली। मां ने उसे साथ में घर चलने की बात कही, लेकिन लड़की ने साथ में जाने से इनकार कर दिया। उसने कहा कि वह अभी पढ़ाई कर रही है, थोड़ी देर बाद घर आएगी। मां घर आ गई। शाम तक लड़की घर वापस नहीं आई। परेशान होकर परिजन उसे ढूंढने निकले, लेकिन उसका कहीं भी कुछ पता नहीं चला। शक होने पर पास में रहने वाले एक लड़के के घर परिजन पहुंचे तो लड़का भी घर पर नहीं था। परिजनों ने पुलिस को इस घटना की जानकारी दी। मां ने दावा किया कि पास में रहने वाला सूरज उसे फुसलाकर ले गया होगा। जांच- पड़ताल करने पर पुलिस ने आरोपी को अरेस्ट भी कर लिया।
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मां को भी 20 साल की सजा
वहीं इस मामले में पीड़ित ने बताया 22 सितंबर 2021 को शाम 4:30 बजे वह स्कूल से घर आ रही थी। रास्ते में उसे उसके घर के पास में रहने वाला सूरज मिला। वे सहेली के साथ बस से जुलवानिया ले गए। यहीं सूरज की मां ने उसे अपने घर में 15 दिन रखा। इस दौरान सूरज ने कई बार दुष्कर्म किया। पुलिस ने जांच के बाद केस कोर्ट में पेश किया। अपराध सिद्ध होने पर कोर्ट ने सूरज को नाबालिग से दुष्कर्म करने पर और उसे संरक्षण देने पर उसकी मां रेखाबाई को 20-20 साल की सजा सुनाई। ( khargone crime )
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