लाड़ली बहना योजना में नाम जोड़ने के लिए पूर्व विधायक पारस सकलेचा की लगी PIL खारिज, 3000 रुपए किश्त की भी थी मांग
Sanjay Gupta | Feb 10, 2026, 20:42 IST
Photograph: (the sootr)
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने लाड़ली बहना योजना में नए नाम जोड़ने और 3000 रुपए किस्त की याचिका खारिज कर दी है। सरकार ने इसे अपना विशेषाधिकार बताया।
News in Short
- पारस सकलेचा की जनहित याचिका, लाड़ली बहना योजना में नाम जोड़ने के लिए दायर की गई थी।
- याचिका में 18 से 21 साल की युवतियों का नाम जोड़ने की मांग की गई थी।
- 60 साल के बाद महिलाओं के नाम हटाने को गलत बताया गया, इसे जारी रखने की मांग की गई।
- सरकार ने याचिका का विरोध करते हुए इसे हाईकोर्ट के हस्तक्षेप के योग्य नहीं बताया।
- न्यायालय ने सरकार के पक्ष में फैसला सुनाया और याचिका को खारिज कर दिया।
News in Detail
याचिका में इस तरह नाम जोड़ने की थी मांग
- याचिका में कहा गया था कि इसमें 21 से 60 साल तक की महिलाओं के नाम है। लेकिन बालिग उम्र 18 साल है तो फिर 18 से 21 साल की युवतियों के नाम क्यों नहीं जोड़े जा रहे हैं। यह मौलिक अधिकारों का हनन है।
- याचिका में यह भी तर्क था कि 60 साल के बाद महिलाओं के नाम हटा दिए जाते हैं, यह गलत है, इसे बनाकर रखा जाए
- याचिका में एक अहम तर्क था कि 20 अगस्त 2023 के बाद नए नाम नहीं जोड़़े गए हैं। यह भी संविधान के मौलिक अधिकार 14 का उल्लंघन है।
किस्त भी 3000 करने की थी मांग
सरकार ने यह रखे तर्क
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