मध्य प्रदेश सरकार की बहुचर्चित लाड़ली लक्ष्मी योजना ( ladli laxmi yojana) बेटियों के सशक्तिकरण के लिए लाई गई है। यह योजना साल 2007 में आई थी। योजना के अंतर्गत बेटियों की पढ़ाई से लेकर शादी तक मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से सहायता प्रदान की जाती है। जानें कैसे प्रदेश की बेटियां इस योजना का लाभ उठा सकती हैं-
लाड़ली लक्ष्मी योजना के लाभ
लाड़ली लक्ष्मी योजना मध्य प्रदेश की बेटियों के सशक्तिकरण की योजना है। इसके अंतर्गत बेटी के जन्म से शादी तक निम्न लाभ ( ladli laxmi yojan benefits ) मिलते हैं-
- योजना के लिए पंजीकरण के बाद प्रदेश की बेटियों को एक लाख 43 हजार रुपए आश्वासन का प्रमाण पत्र दिया जाएगा।
- बालिकाओं को कक्षा 6वीं में प्रवेश लेने पर 2,000 रुपए मिलेंगे। इसके अलावा कक्षा 9वीं में प्रवेश लेने पर 4,000 रुपए, कक्षा 11वीं में प्रवेश करने पर 6,000 रुपए और कक्षा 12वीं में प्रवेश लेने पर भी 6,000 रुपए की स्कॉलरशिप दी जाएगी।
- योजना की लाभार्थी बेटियों को 12वीं के बाद ग्रेजुएशन या किसी व्यावसायिक पाठ्यक्रम (जिसकी अवधि कम-से-कम 2 वर्ष हो) में प्रवेश पर 25,000 रुपए प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। यह राशि दो किस्तों में पाठ्यक्रम के पहले और दूसरे साल में दी जाएगी।
- लाड़ली लक्ष्मी बालिकाओं के ग्रेजुएशन के लिए शुल्क सरकार द्वारा दिया जाएगा।
- इस योजना का अंतिम भुगतान एक लाख रुपए का होगा। यह 21 वर्ष की आयु पूरी होने पर, 12वीं की परीक्षा पास करने पर एवं बालिका का विवाह होने पर दी जाएगी।
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लाड़ली लक्ष्मी योजना पंजीकरण की प्रक्रिया
लाड़ली लक्ष्मी योजना के लिए रजिस्ट्रेशन ( ladli laxmi yojana registration ) सीधे आंगनबाड़ी केंद्र के माध्यम से हो सकता है। इसके अलावा किसी भी लोकसेवा केंद्र या इंटरनेट कैफे से भी रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है। आवेदन के लिए निम्न दस्तावेजों की जरूरत होगी-
- जन्म प्रमाण पत्र की फोटो कॉपी।
- मूलनिवासी प्रमाण पत्र की छायाप्रति।
- प्रकरण में पात्रता की शर्तों के अनुसार बालिका के माता अथवा पिता द्वारा परिवार नियोजन अपनाए जाने संबंधी प्रमाण पत्र।
- माता-पिता के साथ बालिका का वर्तमान फोटो।
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लाड़ली लक्ष्मी योजना का लाभ किसे मिलेगा ?
लाड़ली लक्ष्मी योजना की पात्रता ( ladli laxmi yojana beneficiaries ) बेटियों के लिए सरकार द्वारा निर्धारित की गई है। यह पात्रता है-
- बालिका का स्थानीय आंगनवाड़ी केंद्र में पंजीकरण होना चाहिए।
- बालिका के माता-पिता मध्य प्रदेश के मूलनिवासी होने चाहिए।
- माता-पिता आयकरदाता नहीं होने चाहिए।
इस योजना से जुड़ी अन्य जानकारियां https://ladlilaxmi.mp.gov.in/llyhome.aspx पर मिल सकती है।
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