प्रदेश में अब सरकारी प्रोजेक्ट के लिए जमीन का अधिग्रहण करने पर मुआवजा ( Land Acquisition Compensation ) नहीं मिलेगा। ये नया नियम इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर और उज्जैन के लिए है। यहां अब प्रोजेक्ट के लिए जमीन अधिग्रहण करने पर मुआवजे के बदले दोगुने फ्लोर एरिया रेशियो ( FAR ) में निर्माण की इजाजत मिलेगी।
भोपाल में भी लागू होगा नियम
ये नया नियम अभी प्रदेश के 4 शहरों में ही मान्य हुआ है। जल्द ही राजधानी भोपाल में भी यह लागू हो जाएगा। शहर में इससे संबंधित कुछ आपत्तियां हैं, जिसकी सुनवाई के बाद जल्द ही नए नियम का प्रस्ताव स्वीकार होगा।
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कैसे मिलेगा बढ़े हुए FAR का लाभ
दोगुने FAR के लाभ को उदाहरण से समझते हैं। मानिए अधिग्रहित हुई जमीन के अलावा आपके पास 1000 वर्ग फीट की कोई और जमीन है। मास्टर प्लान के हिसाब से इसपर 1.25 FAR के हिसाब से आपको निर्माण की छूट है। इसका मतलब आप 1250 वर्ग फीट में निर्माण कर सकते हैं। अब दोगुने FAR का लाभ यह होगा की टीडीआर के तहत आपको 0.5 FAR अधिक मिलेगा। इससे आपका FAR 1.75 हो जाएगा। मतलब आप 1000 वर्ग फीट की जमीन पर 1750 वर्ग फीट का निर्माण करा सकेंगे।
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कुछ शर्तें
सरकारी प्रोजेक्ट में जमीन जाने के बाद, अन्य जमीन पर दोगुने FAR के साथ निर्माण करने की अनुमति मिलेगी। इसमें शर्त यह है कि जमीन उसी शहर में होनी चाहिए। साथ ही जमीन 24 मीटर या उससे चौड़ी सड़क के किनारे होनी चाहिए।
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