आपके काम की खबर : सरकारी प्रोजेक्ट के लिए जमीन अधिग्रहण पर अब मुआवजा नहीं ये सुविधा मिलेगी

मध्‍य प्रदेश के इन शहरों में अब सरकारी प्रोजेक्ट के लिए जमीन का अधिग्रहण होने पर मुआवजा नहीं मिलेगा। सरकार अब कुछ नया करने जा रही है...

Advertisment
author-image
Shreya Nakade
New Update
भूमि अधिग्रहण पर नहीं मिलेगा मुआवजा
Listen to this article
0.75x 1x 1.5x
00:00 / 00:00

प्रदेश में अब सरकारी प्रोजेक्ट के लिए जमीन का अधिग्रहण करने पर मुआवजा ( Land Acquisition Compensation ) नहीं मिलेगा। ये नया नियम इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर और उज्जैन के लिए है। यहां अब प्रोजेक्ट के लिए जमीन अधिग्रहण करने पर मुआवजे के बदले दोगुने फ्लोर एरिया रेशियो ( FAR ) में निर्माण की इजाजत मिलेगी। 

भोपाल में भी लागू होगा नियम

ये नया नियम अभी प्रदेश के 4 शहरों में ही मान्य हुआ है। जल्द ही राजधानी भोपाल में भी यह लागू हो जाएगा। शहर में इससे संबंधित कुछ आपत्तियां हैं, जिसकी सुनवाई के बाद जल्द ही नए नियम का प्रस्ताव स्वीकार होगा। 

ये खबर भी पढ़िए...

जैविक खेती करने वाले किसानों के लिए खुशखबरी , 3 साल तक खातों में आएगी राशि

कैसे मिलेगा बढ़े हुए FAR का लाभ 

दोगुने FAR के लाभ को उदाहरण से समझते हैं। मानिए अधिग्रहित हुई जमीन के अलावा आपके पास 1000 वर्ग फीट की कोई और जमीन है। मास्टर प्लान के हिसाब से इसपर 1.25 FAR के हिसाब से आपको निर्माण की छूट है। इसका मतलब आप 1250 वर्ग फीट में निर्माण कर सकते हैं। अब दोगुने FAR का लाभ यह होगा की टीडीआर के तहत आपको 0.5 FAR अधिक मिलेगा। इससे आपका FAR 1.75 हो जाएगा। मतलब आप 1000 वर्ग फीट की जमीन पर 1750 वर्ग फीट का निर्माण करा सकेंगे। 

ये खबर भी पढ़िए...

सरकारी कर्मचारी वेबसाइट पर देख पाएंगे GPF अकाउंट से अपनी बचत का ब्यौरा

कुछ शर्तें 

सरकारी प्रोजेक्ट में जमीन जाने के बाद, अन्य जमीन पर दोगुने FAR के साथ निर्माण करने की अनुमति मिलेगी। इसमें शर्त यह है कि जमीन उसी शहर में होनी चाहिए। साथ ही जमीन 24 मीटर या उससे चौड़ी सड़क के किनारे होनी चाहिए।

thesootr links

द सूत्र की खबरें आपको कैसी लगती हैं? Google my Business पर हमें कमेंट के साथ रिव्यू दें। कमेंट करने के लिए इसी लिंक पर क्लिक करें

जबलपुर जमीन अधिग्रहण इंदौर जमीन अधिग्रहण पर मुआवजा सरकारी प्रोजेक्ट ग्वालियर भोपाल