जबलपुर शहर के भू माफिया सहित जालसाज इतने चालाक हो चुके हैं कि अब तहसीलदार के फर्जी हस्ताक्षर करने में भी कोताही नहीं बरत रहे। ऐसा ही एक चौंकाने वाला मामला जबलपुर से सामने आया है। जिसमें पनागर तहसीलदार के फर्जी हस्ताक्षर कर जमीन का नामांतरण किया गया है। मामला उजागर होने के बाद तहसीलदार के द्वारा पुलिस से मामले की शिकायत दर्ज करवाई गई।
जबलपुर के पनागर तहसील अंतर्गत एक ऐसा मामला उजागर हुआ है, जिसमें पनागर तहसीलदार विकास चंद्र जैन के फर्जी हस्ताक्षर कर 2 एकड़ भूमि भू स्वामी के नाम से अलग कर किसी दूसरे के नाम पर नामांतरित कर दिया गया। जब इस भूमि के विक्रय पत्र के पंजीयन के साथ नामांतरण आदेश की कॉपी को भी प्रस्तुत किया गया तब इसको देखने के बाद तहसीलदार के द्वारा इसका खुलासा किया गया कि आदेश में किए गए हस्ताक्षर उनके नहीं है।
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भूमि को बेचने की फिराक में थे जालसाज
दरअसल पूरा मामला पनागर तहसील अंतर्गत मौजा कुशनेर स्थित 0.8000 हे.(2 एकड़) भूमि का जिसका खसरा क्रमांक 905/1 है। यह जमीन वर्तमान में प्रदीप पटेल के नाम से दर्ज है। लेकिन इस भूमि के वास्तविक स्वामी राजाराम पटेल और राजेश पटेल है। जिनके द्वारा ना ही इस भूमि का विक्रय किया गया है और ना ही इस भूमि को प्रदीप पटेल के नाम पर नामांतरण किए जाने का कोई आवेदन दिया गया है। लेकिन पनागर तहसीलदार के फर्जी हस्ताक्षर कर यह भूमि प्रदीप पटेल के नाम पर नामांतरित हो गई है।
फोटोशॉप से तैयार किया गया खसरा
पनागर तहसीलदार विकास चंद्र जैन ने बताया है कि विक्रय पंजीयन पत्र के साथ नामांतरण आदेश की कॉपी संलग्न थी। जिसमें किए गए हस्ताक्षर मेरे नहीं है साथ ही उन्होंने बताया कि इसमें जिस खसरा की नकल को संलग्न किया गया है वह भी फोटोशॉप से तैयार की गई है। इस संबंध में पनागर थाना प्रभारी को पत्र भेज कर मामले में एफआईआर दर्ज करने को कहा गया है।
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जांच के बाद कार्रवाई के आदेश
जबलपुर पुलिस अधीक्षक संपत उपाध्याय ने बताया है कि पनागर तहसीलदार के प्रतिवेदन पर थाना पनागर में मामला दर्ज किया गया है जिसमें जांच कर आगे कार्रवाई की जाएगी और उसके बाद जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर संबंधित आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
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