भूमाफिया चंपू ने मांगी सिंगापुर जाने की मंजूरी, शासन ने ली आपत्ति

सुप्रीम कोर्ट ने नवंबर 2021 में चंपू सहित अन्य भूमाफियाओं को शर्तों के साथ जमानत दी थी। मुख्य शर्त थी कि जमीन के पीड़ितों को यह जेल से बाहर आकर निराकरण करेंगे, लेकिन जमानत से बाहर आने के बाद भी 50 फीसदी पीड़ितों का भी निराकरण नहीं हुआ है। 

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Pratibha ranaa
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भूमाफिया चंपू

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संजय गुप्ता, INDORE. भूमाफिया रितेश उर्फ चंपू अजमेरा को विदेश जाना है। इसके लिए उसने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर जब्त पासपोर्ट को रिलीज करने की मांग की। इस पर शासकीय अधिवक्ता ने आपत्ति ले ली है। इसके बाद हाईकोर्ट ने मामले में अगले सप्ताह सुनवाई करने की बात कही है। 

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यह कारण बताया विदेश जाने का

जानकारी के अनुसार चंपू ने अपनी बेटी के उच्च शिक्षा के लिए सिंगापुर में जाने की बात कही है। चंपू ने कहा कि उसे अपनी बेटी का शैक्षणिक संस्थान में प्रवेश कराना है और इसके लिए पासपोर्ट रिलीज किया जाए। शासकीय अधिवक्ता ने कहा कि इसके पहले वह दुबई में एडमीशन की बात कहते हुए विदेश जाने की बात कह रहे थे, अब सिंगापुर की बात कह रहे हैं। इसे देखा जाना चाहिए। इसके बाद हाईकोर्ट ने सभी पक्षों से जवाब लिए जाने के साथ अगले सप्ताह सुनवाई करना तय किया।

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नवंबर 2021 से जमानत पर है चंपू

सुप्रीम कोर्ट ने नवंबर 2021 में चंपू सहित अन्य भूमाफियाओं को शर्तों के साथ जमानत दी थी। मुख्य शर्त थी कि जमीन के पीड़ितों को यह जेल से बाहर आकर निराकरण करेंगे, लेकिन जमानत से बाहर आने के बाद भी 50 फीसदी पीड़ितों का भी निराकरण नहीं हुआ है। यह मामला अभी हाईकोर्ट इंदौर में चल रहा है। उधर शासन-प्रशासन भी हाईकोर्ट में आरोपियों द्वारा पीड़ितों का निराकरण नहीं करने के कारण चंपू सहित सभी की जमानत रद्द करने का आवेदन लगा चुका है। यानि भूमाफिया सुप्रीम कोर्ट की सशर्त जमानत की मुख्य शर्त को पहले ही तोड़ चुके हैं। उल्लेखनीय है कि चंपू का एक भाई नीलेश अजमेरा तो आज तक भगौड़ा है और वह एफआईआर होने के बाद कभी भी पुलिस के सामने ही पेश नहीं हुआ और ना ही गिरफ्तार हुआ। उस पर ईनाम तक घोषित है।

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