इंदौर बेंच से छिपाया था 21 दिन पुराना फैसला, वकील पर 50 हजार का जुर्माना
Neel Tiwari | May 09, 2026, 17:23 IST
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मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने अधिवक्ता दिनेश सिंह चौहान पर 50 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। वकील ने इंदौर बेंच से पहले का आदेश छिपाकर अंतरिम राहत ले ली थी। जानिए पूरा मामला...
News in short
- जबलपुर हाईकोर्ट ने अधिवक्ता दिनेश सिंह चौहान पर 50 हजार रुपए का जुर्माना लगाया।
- कोर्ट ने माना कि 6 अप्रैल 2026 का अंतिम आदेश इंदौर बेंच से छुपाया गया।
- इंदौर हाईकोर्ट से 27 अप्रैल को प्राथमिक शिक्षकों को अंतरिम राहत मिली थी।
- मामला प्राथमिक शिक्षक भर्ती में “स्पेशल डीएलएड” और 5% RCI बोनस अंक से जुड़ा है।
- तथ्यों को छुपाकर राहत लेना न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग - HC।
News in detail
हाईकोर्ट ने दिखाया सख्त रुख
क्या है पूरा मामला, कैसे शुरू हुआ विवाद
हाईकोर्ट ने राहत देने से किया था इनकार
कोर्ट ने कहा कि यदि सभी को श्रेणी बदलने की अनुमति दी गई, तो कर्मचारी चयन मंडल के लिए परीक्षा प्रक्रिया संभालना मुश्किल होगा। इसी कारण याचिका खारिज कर दी गई।
हवाला देकर मांगी जा रही थी राहत
इंदौर पीठ से छुपाई गई जबलपुर की खारिज याचिका
इंदौर हाईकोर्ट ने अंतरिम राहत देते हुए कहा था कि केवल RCI प्रमाणपत्र नहीं होने के आधार पर अभ्यर्थियों की उम्मीदवारी निरस्त न की जाए। यह राहत 21 दिन पहले जबलपुर पीठ द्वारा पारित आदेश की जानकारी के बिना दी गई थी।
मामला फिर जबलपुर पहुंचा
जस्टिस विशाल धगत ने कहा कि अधिवक्ता दिनेश सिंह चौहान लगातार ऐसे मामलों में ऑनलाइन पेश हो रहे थे। वह बड़ी संख्या में उम्मीदवारों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। ऐसे में यह स्वीकार नहीं किया जा सकता कि उन्हें पूर्व आदेशों की जानकारी नहीं थी।
बिना वकालतनामा पेश हुए कर रहे थे पैरवी
इसी आधार पर हाईकोर्ट ने अधिवक्ता पर 50 हजार रुपए की लागत लगाते हुए राशि हाईकोर्ट लीगल सर्विस कमेटी, जबलपुर में जमा करने का निर्देश दिया।
पुराने आदेश बताना क्यों जरूरी
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