Protest Against Liquor Shop In Ratlam
आमीन हुसैन, RATLAM. मध्य प्रदेश में नई आबकारी नीति लागू हो चुकी है। इसके मुताबिक सिर्फ उन्हीं धार्मिक स्थलों के आसपास शराब की दुकानें नहीं खोली जाएंगी जो सरकारी रिकॉर्ड में रजिस्टर्ड हैं। यानी नई आबकारी नीति के मुताबिक अगर कोई धार्मिक स्थल सरकारी रिकॉर्ड में रजिस्टर्ड नहीं है तो उसके आसपास शराब दुकान खोली जा सकती है। दरअसल, रतलाम में मंदिर के पास शराब की दुकान खोली गई है। इसका जब लोगों ने विरोध किया तो इस बात का खुलासा हुआ। ज्ञात हो कि पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा की थी कि स्कूल-कॉलेज और धार्मिक स्थलों के 100 मीटर के दायरे में शराब दुकानें नहीं खोली जाएंगी।
क्षेत्रवासियों ने किया विरोध
रतलाम के गौशाला रोड क्षेत्र में नई शराब दुकान खुल रही थी, जिसका क्षेत्रवासियों ने जमकर विरोध किया। रहवासियों का कहना था कि क्षेत्र में मंदिर-मस्जिद दोनों हैं। ऐसे में यहां शराब दुकान नहीं खुलनी चाहिए, लोगों ने तालाबंदी भी कर दी।
महिलाओं ने सड़क पर उतरकर जताया विरोध
जिस क्षेत्र में शराब दुकान खोली जा रही है, उससे 50 मीटर के एरिया में हनुमान मंदिर है। वहीं सामने की तरफ मस्जिद है। हिंदू-मुस्लिम समाज के लोगों ने सड़क पर उतरकर विरोध जताया। महिलाओं का कहना है कि क्षेत्र में स्कूल का बस स्टॉप भी है। पीपल के पेड़ पर पूजा के लिए महिलाएं भी आती हैं। ऐसे में यहां शराब दुकान खुलने से सभी को काफी परेशानी का सामना करना पड़ेगा।
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क्या कह रहा आबकारी विभाग
रतलाम आबकारी विभाग के सहायक आयुक्त शादाब सिद्दीकी ने बताया कि दुकान नियमों के मुताबिक लाइसेंसधारी व्यक्ति को दी गई है। अगर मंदिर-मस्जिद सरकारी रिकॉर्ड में रजिस्टर्ड हैं तो वहां शराब दुकान नहीं खोली जाती है। जिस जगह पर शराब दुकान का विरोध हो रहा है, वहां के धार्मिक स्थल सरकारी विभाग में रजिस्टर्ड नहीं हैं। लाइसेंसधारी शराब दुकान पर किसी भी व्यक्ति द्वारा अनाधिकृत रूप से ताला नहीं लगाया जा सकता। इसके बाद भी नगरवासियों की आपत्ति पर मामले की जांच की जा रही है।
रतलाम में शराब दुकान का विरोध
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