मंत्री के करीबी कारोबारी संजय जैसवानी की फैक्ट्री के साथ निगम अधिकारियों की लोकायुक्त में शिकायत, उधर निगम का सार्वजनिक नोटिस

बीजेपी सरकार के मंत्री तुलसी सिलावट के करीबी कन्फेक्शनरी कारोबारी संजय जैसवानी की खिलाफ एक महीने पहले शुरू हुआ विरोध और शिकायतों का सिलसिला खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है।

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Sanjay gupta
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मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार के मंत्री तुलसी सिलावट के करीबी कन्फेक्शनरी कारोबारी संजय जैसवानी की खिलाफ एक महीने पहले शुरू हुआ विरोध और शिकायतों का सिलसिला खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। अब ताजा मामला लोकायुक्त इंदौर में हुआ है, जिसमें जैसवानी के साथ ही निगम के अधिकारियों की शिकायत हुई है। इसमें लोकायुक्त इंदौर की ओर से नोटिस भी जारी हो गया है। मामला फैक्ट्री में गलत मंजूरी और उपभोग का है। इसी तरह के भवनों को लेकर निगम ने भी सार्वजनिक नोटिस जारी कर दिया है।

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यह है शिकायत

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लोकायुक्त इंदौर में संजय जैसवानी की कमको च्यू फूड्स प्रालि कंपनी के खिलाफ शिकायत हुई है। शिकायत में है कि विजय पिता अर्जुन जैसवानी एसके वन कंपाउंड ग्राम लसूडिया मोरी ने सर्वे नंबर 67/2/3 पर बिना मंजूरी एसके कंपाउड निर्मित कर इसमें बिना मंजूरी मेसर्स कमको च्यू फूड्स प्रालि संचालित किया है। निगम अधिकारियों के साथ मिलीभगत कर यह अवैध निर्माण किया गया है। शिकायत पूर्व पार्षद दिलीप कौशल द्वारा की गई है।

इन सभी के खिलाफ हुई है शिकायत 

शिकायत में है कि इस भवन को औद्योगिक उपयोग के अधिभोग यानि आक्यूपेशन सर्टिफिकेट जारी नहीं हुए हैं। ना ही इनके पास किसी तरह के कार्यपूर्णता प्रमाणपत्र है। इस शिकायत में निगम के पूर्व अपर आयुक्त के साथ ही गजल खन्ना, पीसी जैन, श्रृद्धा गोयल, सत्येंद्र राजपूत, सुरेश चौहान, वैभव देवालासे, अवधेश जैन, उदयसिंह भदौरिया, विशाल राठौर, रवि सनोतिया, गजेंद्रस, अनुराग शर्मा, राजू रावेरकर के साथ ही विजय जैसवानी, बद्रीलाल पंवार, शिवराज यादव व अन्य की शिकायत की गई है।

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उधर निगम ने जारी किया सार्वजनिक नोटिस

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उधर बिल्डिगं में गलत अधिभोग को लेकर नगम निगम ने एक सार्वजनिक नोटिस प्रकाशित कराया है। इसमें कहा गया है कि नगरीय सीमा के ऐसे सभी भवन स्वामियों को सूचित किया जाता है कि उनके द्वारा भूखंड पर प्राप्त भवन अनुज्ञा (अधिभोग) के विपरीत अन्य उपयोग कर अधिभोग का अतिक्रमण किया गया है, ऐसे सभी भवन स्वामियों को नगर निगम द्वारा अधिभोग के विपरीत किए गए अतिक्रमण को बंद करने के लिए सूचना पत्र जारी किए गए हैं। जाहिर सूचना के जरिए नगर निगम सीमा के सभी भवन स्वामियों को सूचित किया जाता है कि आपके द्वारा ली गई भवन अनुज्ञा के अधिभोग के विपरीत हुए अतिक्रमण को इस सूचना के दस दिन के अंदर बंद कर अनुज्ञा के अनुसार उपयोग कर लें, अन्यथा वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

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