MP में सरकारी नौकरियों के लिए भर्ती नियमों में बदलाव, बार-बार नहीं देनी होगी परीक्षा

ध्यप्रदेश सरकार भर्ती नियमों में बड़ा बदलाव करने जा रही है। एमपीपीएससी और ईएसबी की परीक्षाओं की संख्या घटेगी, नई व्यवस्था जनवरी 2026 से लागू होगी।

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Rohit Sahu
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मध्यप्रदेश में सरकारी नौकरी के इच्छुक अभ्यर्थियों के लिए भर्ती प्रक्रियाओं में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। अब मप्र लोक सेवा आयोग (MPPSC) और कर्मचारी चयन मंडल (ESB) सालभर में सीमित परीक्षाएं आयोजित करेंगे। MPPSC की परीक्षाएं 23 से घटकर 10 और MPESB की 28 से घटकर मात्र 6 रह जाएंगी।

सितंबर 2025 में आएगा 2026 का भर्ती कैलेंडर

सरकार ने तय किया है कि हर साल एक स्थाई भर्ती कैलेंडर जारी किया जाएगा। 2026 का पहला कैलेंडर सितंबर 2025 में आएगा। इसके बाद कोई बदलाव नहीं होगा। सभी विभागों से एक बार में पदों की मांग ली जाएगी और उसी के आधार पर परीक्षा होगी।

UPSC की तर्ज पर 1 परीक्षा, 1 मेरिट सूची

संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) की तरह, अब MP में भी साल में एक ही परीक्षा होगी। एक ही मेरिट सूची तैयार की जाएगी, जिसमें सभी श्रेणियों के अभ्यर्थी शामिल होंगे। चयन सूची के साथ प्रतीक्षा सूची भी एक बार बनेगी, जिससे खाली पदों पर तेजी से नियुक्ति संभव होगी।

अभ्यर्थियों को नहीं देनी होगी बार-बार परीक्षाएं

अब हर श्रेणी (जैसे इंजीनियरिंग, शिक्षा, प्रशासन) के लिए एक साझा परीक्षा होगी। अभ्यर्थी आवेदन करते समय अपने पसंदीदा विभागों की च्वाइस देंगे। चयन मेरिट के आधार पर होगा और अगर कोई अभ्यर्थी किसी पद को छोड़ता है, तो प्रतीक्षा सूची से दूसरे अभ्यर्थी को मौका मिलेगा।

ऑनलाइन व्यवस्था से बढ़ेगी पारदर्शिता

नई व्यवस्था में भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन और पारदर्शी होगी। नियम, विज्ञापन, परीक्षा का पूरा विवरण सार्वजनिक किया जाएगा। इससे कोर्ट में विवाद और प्रक्रियाओं पर रोक लगने की संभावनाएं भी कम हो जाएंगी।

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विभागीय भर्ती नियम होंगे एक जैसे

अब सभी विभागों के सरकारी भर्ती नियम एक जैसे होंगे। सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) एक मॉडल नियम बनाएगा, जिससे विज्ञापन जारी करने में देरी नहीं होगी और परीक्षा एजेंसियों को भी प्रक्रिया सरल रहेगी।

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दो से ढाई लाख पदों पर होगी भर्ती 

इसके साथ ही सरकारी नौकरी की राह देख रहे प्रदेश के युवाओं के लिए भी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अगले दो-तीन वर्षों में मध्यप्रदेश सरकार दो से ढाई लाख पदों पर भर्तियां करने जा रही है। रिक्त पदों के साथ पदोन्नति से खाली हुए पदों को भी भरा जाएगा। नए नियमों से इस प्रक्रिया में तेजी और पारदर्शिता सुनिश्चित की जाएगी।

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जनवरी 2026 से नई व्यवस्था लागू होगी

 सामान्य प्रशासन विभाग मध्यप्रदेश के अपर मुख्य सचिव संजय दुबे के मुताबिक सीएम मोहन यादव की मंशा है कि भर्ती प्रक्रिया समय पर और निष्पक्ष हो। इसलिए नए नियमों का मसौदा लगभग तैयार है और कैबिनेट में मंजूरी के बाद जनवरी 2026 से इसे लागू किया जाएगा।

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