एमपी में BJP विधायक प्रियंका पेंची पर युवक ने किया अश्लील कमेंट, गला काटने की दी धमकी
मध्य प्रदेश के गुना जिले में महिला विधायक प्रियंका पेंची को सोशल मीडिया के माध्यम से अश्लील टिप्पणी और जान से मारने की धमकी दी गई है। वहीं आरोपी युवक पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है।
मध्य प्रदेश में महिला विधायक को लेकर एक आपत्तिजनक घटना सामने आई है। गुना कीचांचौड़ा विधानसभा क्षेत्र की विधायक प्रियंका पेंची को सोशल मीडिया पर अश्लील टिप्पणी और जान से मारने की धमकी मिली है। यह घटना 26 अगस्त को हुई, जब एक युवक ने फेसबुक पर पोस्ट के माध्यम से विधायक को अपमानित किया। इस मामले में आरोपी युवक श्रीराम मीना के खिलाफ पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है और जांच शुरू कर दी है।
जानें क्या है पूरा मामला...
भारतीय जनता पार्टी (BJP) की विधायक प्रियंका पेंची गुना जिले के पैंची गांव की निवासी हैं। विधायक प्रियंका पेंची को लेकर 26 अगस्त को फेसबुक पर डॉ. दिनेश मीना सुतानदी के जरिए एक तस्वीर पोस्ट की गई। इस पोस्ट पर बरखेड़ी माफी गांव के श्रीराम मीना ने अश्लील टिप्पणी करते हुए प्रियंका पेंची को धमकी दी। इस धमकी में उन्होंने विधायक प्रियंका की गर्दन काटने की बात कही।
भाजपा विधायक प्रियंका पेंची की गर्दन काटने की धमकी पर उनके गांव के ही दिलीप मीना ने चांचौड़ा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत में दिलीप मीना ने कहा कि श्रीराम मीना की इस तरह की टिप्पणी सार्वजनिक तौर पर अमर्यादित है। इससे विधायक की छवि खराब करने का प्रयास किया गया है। इसके बाद पुलिस ने बीएनएस (BNS) की धारा 296 और 351(3) के तहत मामला दर्ज किया और आरोपी पर कार्रवाई शुरू कर दी है।
महिला विधायक प्रियंका पेंची मिली जान से मारने की धमकी
26 अगस्त को चांचौड़ा विधानसभा क्षेत्र की विधायक प्रियंका पेंची को फेसबुक पर अश्लील टिप्पणी और जान से मारने की धमकी मिली, जिसे श्रीराम मीना ने पोस्ट किया था।
विधायक प्रियंका पेंची की शिकायत पर पुलिस ने श्रीराम मीना के खिलाफ FIR दर्ज की और जांच शुरू कर दी है, बीएनएस की धारा 296 और 351(3) के तहत मामला दर्ज किया गया है।
धारा 296 सार्वजनिक स्थानों पर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने और धारा 351(3) धमकी देने या हमला करने से जुड़ी है, जिनके तहत आरोपी पर कानूनी कार्रवाई की जाती है।
इस घटना के बाद पुलिस का लक्ष्य है कि समाज में शांति बनाए रखी जाए और महिलाओं की सुरक्षा को प्राथमिकता दी जाए।
जानकारी के अनुसार, एमपी महिला विधायक प्रियंका पेंची ने इस मामले पर दुख और आक्रोश व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि यह हमला न केवल उनके खिलाफ है, बल्कि महिलाओं की गरिमा और सम्मान को भी ठेस पहुंचाने वाला है। उन्होंने पुलिस से कड़ी कार्रवाई की अपील की है, ताकि इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके और महिला सुरक्षा को प्राथमिकता दी जा सके।
क्या है बीएनएस की धारा 296 और 351(3)?
धारा 296 सार्वजनिक स्थानों पर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए है, जबकि धारा 351(3) किसी व्यक्ति को धमकी देने या हमला करने से जुड़ी है। इन धाराओं के तहत आरोपी पर कानूनी कार्रवाई की जाती है। साथ ही यह सुनिश्चित किया जाता है कि समाज में शांति और सद्भाव बना रहे।
एमपी में BJP विधायक प्रियंका पेंची पर युवक ने किया अश्लील कमेंट, गला काटने की दी धमकी
मध्य प्रदेश के गुना जिले में महिला विधायक प्रियंका पेंची को सोशल मीडिया के माध्यम से अश्लील टिप्पणी और जान से मारने की धमकी दी गई है। वहीं आरोपी युवक पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है।
मध्य प्रदेश में महिला विधायक को लेकर एक आपत्तिजनक घटना सामने आई है। गुना कीचांचौड़ा विधानसभा क्षेत्र की विधायक प्रियंका पेंची को सोशल मीडिया पर अश्लील टिप्पणी और जान से मारने की धमकी मिली है। यह घटना 26 अगस्त को हुई, जब एक युवक ने फेसबुक पर पोस्ट के माध्यम से विधायक को अपमानित किया। इस मामले में आरोपी युवक श्रीराम मीना के खिलाफ पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है और जांच शुरू कर दी है।
जानें क्या है पूरा मामला...
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पुलिस ने दर्ज किया मामला
भाजपा विधायक प्रियंका पेंची की गर्दन काटने की धमकी पर उनके गांव के ही दिलीप मीना ने चांचौड़ा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत में दिलीप मीना ने कहा कि श्रीराम मीना की इस तरह की टिप्पणी सार्वजनिक तौर पर अमर्यादित है। इससे विधायक की छवि खराब करने का प्रयास किया गया है। इसके बाद पुलिस ने बीएनएस (BNS) की धारा 296 और 351(3) के तहत मामला दर्ज किया और आरोपी पर कार्रवाई शुरू कर दी है।
महिला विधायक प्रियंका पेंची मिली जान से मारने की धमकी
26 अगस्त को चांचौड़ा विधानसभा क्षेत्र की विधायक प्रियंका पेंची को फेसबुक पर अश्लील टिप्पणी और जान से मारने की धमकी मिली, जिसे श्रीराम मीना ने पोस्ट किया था।
विधायक प्रियंका पेंची की शिकायत पर पुलिस ने श्रीराम मीना के खिलाफ FIR दर्ज की और जांच शुरू कर दी है, बीएनएस की धारा 296 और 351(3) के तहत मामला दर्ज किया गया है।
धारा 296 सार्वजनिक स्थानों पर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने और धारा 351(3) धमकी देने या हमला करने से जुड़ी है, जिनके तहत आरोपी पर कानूनी कार्रवाई की जाती है।
इस घटना के बाद पुलिस का लक्ष्य है कि समाज में शांति बनाए रखी जाए और महिलाओं की सुरक्षा को प्राथमिकता दी जाए।
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विधायक ने मामले पर जताया किया आक्रोश
जानकारी के अनुसार, एमपी महिला विधायक प्रियंका पेंची ने इस मामले पर दुख और आक्रोश व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि यह हमला न केवल उनके खिलाफ है, बल्कि महिलाओं की गरिमा और सम्मान को भी ठेस पहुंचाने वाला है। उन्होंने पुलिस से कड़ी कार्रवाई की अपील की है, ताकि इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके और महिला सुरक्षा को प्राथमिकता दी जा सके।
क्या है बीएनएस की धारा 296 और 351(3)?
धारा 296 सार्वजनिक स्थानों पर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए है, जबकि धारा 351(3) किसी व्यक्ति को धमकी देने या हमला करने से जुड़ी है। इन धाराओं के तहत आरोपी पर कानूनी कार्रवाई की जाती है। साथ ही यह सुनिश्चित किया जाता है कि समाज में शांति और सद्भाव बना रहे।
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