इंदौर में कुत्ते का नाम शर्माजी रखने पर विवाद, पड़ोसी को चिढ़ाने के लिए किया मजाक, जमकर चले लात-घूसे

इंदौर में कुत्ते का नाम शर्माजी रखने को लेकर पड़ोसी परिवारों में विवाद बढ़ गया है। अब पूरे मामले को लेकर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। जांच शुरू हो गई है।

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Dablu Kumar
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इंदौर न्यूज: मध्यप्रदेशके इंदौर शहर में एक अजीब और विवादित घटना ने तूल पकड़ लिया है। एक व्यक्ति ने अपने पालतू कुत्ते का नाम शर्माजी रखा, जो उसी सरनेम वाले एक अन्य परिवार को आपत्ति का कारण बन गया। यह विवाद गाली-गलौच और मारपीट तक पहुंच गया और अब पुलिस में मामला दर्ज किया गया है।

कुत्ते का नाम शर्माजी रखने से शुरू हुआ विवाद

घटना इंदौर के राजेंद्र नगर इलाके के शिव सिटी कॉलोनी की है, जहां भूपेंद्र सिंह नाम के व्यक्ति ने अपने कुत्ते का नाम शर्माजी रखा। जानकारी के मुताबिक, 11 सितंबर की रात कॉलोनी में रहने वाले वीरेंद्र शर्मा और उनकी पत्नी किरण टहलने निकले थे। इस दौरान कॉलोनी में उनके पड़ोसी भूपेंद्र सिंह अपने कुत्ते को घुमा रहे थे। अचानक भूपेंद्र ने अपने दोस्तों के सामने कुत्ते को शर्मा जी नाम से पुकारा। 

यह नाम सुनकर उनके पड़ोसी वीरेंद्र शर्मा और उनकी पत्नी किरण नाराज हो गए। वीरेंद्र शर्मा ने आरोप लगाया कि भूपेंद्र ने जानबूझकर कुत्ते को शर्माजी कहा। इसके बाद भूपेंद्र और वीरेंद्र के बीच तीखी बहस हुई, जो गाली-गलौच और हिंसा में बदल गई।

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गाली-गलौच और मारपीट का आरोप

शिकायत के अनुसार, जब वीरेंद्र शर्मा की पत्नी किरण ने इस मामले पर विरोध जताया, तो भूपेंद्र सिंह और उसके दो साथियों ने उन्हें गालियां दीं। इसके बाद यह मामला मारपीट तक पहुंच गया। वीरेंद्र का कहना है कि भूपेंद्र और उनके साथियों ने उन पर हमला किया, जिसके चलते वे घायल हो गए। इस घटना के बाद दंपति ने राजेंद्र नगर थाने में शिकायत दर्ज कराई और पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी। 

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पुलिस ने किया मामला दर्ज

पुलिस ने रिपोर्ट मिलने के बाद भूपेंद्र सिंह और उनके दो साथियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि इस मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए सभी संबंधित पक्षों से पूछताछ की जा रही है और जांच की प्रक्रिया जारी है।

पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए कार्रवाई शुरू कर दी है। केस रिपोर्ट के मुताबिक, भूपेंद्र सिंह और उनके दो साथियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 296, 115(2), 351(3) और 3(5) बीएनएस 2023 के तहत मामला दर्ज किया गया है। ये धाराएं मारपीट, गाली-गलौच और धमकी देने से संबंधित हैं। 

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विवाद की वजह

कुत्ते का नाम शर्माजी रखना एक हल्के से मजाक के रूप में शुरू हुआ था, लेकिन इससे विवाद इस हद तक बढ़ गया कि बात हिंसक हो गई। अब मामले की जांच इंदौर पुलिस ने शुरू कर दी है। 

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