कुत्ता पालने के नियम : सूरत नगर निगम ने पालतू कुत्तों ( PET DOG ) के लिए कड़े नियम लागू किए हैं। ये नियम दुनिया के सबसे सख्त कुत्ता पालन नियमों में शामिल हैं। इनका उद्देश्य कुत्तों के आपसी झगड़ों और शहर की कानून-व्यवस्था को नियंत्रित करना है। यह नियम ऑस्ट्रिया और सिंगापुर जैसे देशों के कानूनों से भी कड़े माने जा रहे हैं।
क्या है नया नियम?
- अब आपको डॉगी पालने से पहले अपने 10 पड़ोसियों से लिखित NOC (No Objection Certificate) प्राप्त करनी होगी।
- हाउसिंग सोसायटी के अध्यक्ष से भी अनुमति लेनी होगी।
- इसके बाद ही आप नगर निगम से लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकते हैं।
- आपको अपने कुत्ते के स्वास्थ्य और वैक्सीनेशन का प्रमाणपत्र भी देना होगा।
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ये फैसला लिया क्यों गया?
यह निर्णय अहमदाबाद में एक चार महीने की बच्ची की कुत्ते के हमले में मौत के बाद लिया गया है। इस घटना ने सूरत नगर निगम को कड़े कदम उठाने के लिए प्रेरित किया। अब इन नए नियमों का पालन करने के बिना पालतू कुत्ते रखना कानूनी दंड का कारण बन सकता है।
कुछ देशों में बेहद सख्त नियम
- ऑस्ट्रिया: कुत्ते पालने के लिए "योग्यता सर्टिफिकेट" आवश्यक है। साथ ही, कुत्ते का माइक्रोचिप रजिस्ट्रेशन, बीमा, और टैग पहनाना अनिवार्य है।
- जर्मनी: पशु कल्याण कानूनों के तहत, माइक्रोचिपिंग और बीमा जरूरी हैं।
- सिंगापुर, जापान, ऑस्ट्रेलिया, UK: इन देशों में पिटबुल्स और डोबर्मन जैसी नस्लों पर पाबंदी, रजिस्ट्रेशन और सफाई से संबंधित नियम लागू हैं।
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भारत में पेट लॉ क्या कहते हैं?
भारत में पालतू कुत्ते पालने के लिए संविधान का अनुच्छेद 51A(g) लागू होता है, जो नागरिकों से जीवों के प्रति करुणा की उम्मीद करता है। सुप्रीम कोर्ट ने इसे मौलिक अधिकार माना है, लेकिन सोसाइटियां सफाई और पट्टा जैसे नियम लागू कर सकती हैं।
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कुछ शहरों के खास नियम...
दिल्ली: पालतू कुत्तों का रजिस्ट्रेशन और रेबीज वैक्सीनेशन अनिवार्य।
मुंबई: सोसाइटियां NOC मांग सकती हैं, लेकिन पालतू रखने से रोक नहीं सकतीं।
बेंगलुरु: एक फ्लैट में एक और निजी मकान में तीन कुत्ते रखने की अनुमति है।
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