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मध्यप्रदेश (Madhya Pradesh) में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) के तहत कार्यरत संविदाकर्मियों को अब मैटरनिटी-पैटरनिटी अवकाश मिलेगा। यह ऐतिहासिक कदम राज्य सरकार द्वारा उठाया गया है। पहली बार, ‘संविदा मानव संसाधन मैनुअल-2025’ (Contract Human Resource Manual-2025) लागू किया गया है। यह नीति 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी होगी। लगभग 32 हजार संविदाकर्मी इस नीति से लाभान्वित होंगे।
मैटरनिटी और पैटरनिटी अवकाश का विस्तार
संविदाकर्मियों को अब मातृत्व अवकाश (Maternity Leave) के रूप में 6 महीने और पितृत्व अवकाश (Paternity Leave) के रूप में 15 दिन की छुट्टी दी जाएगी। यह कदम कार्यस्थल पर परिवारिक संतुलन और कर्मचारियों के अधिकारों को लेकर सरकार के सकारात्मक दृष्टिकोण को दर्शाता है।
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वेतन और अनुबंध के नवीनीकरण में बदलाव
नई नीति के अनुसार, संविदाकर्मियों को नियमित कर्मचारियों के बराबर वेतन मिलेगा। इसके साथ ही, विशेष अवकाश की सुविधा भी प्रदान की जाएगी। इससे कर्मचारियों के कार्य जीवन में बेहतर संतुलन स्थापित होगा। हर साल अनुबंध नवीनीकरण के लिए अब शपथ पत्र नहीं देना होगा। यह बदलाव संविदाकर्मियों के लिए एक बड़ी राहत लेकर आएगा।
महंगाई के हिसाब से वेतन वृद्धि का प्रावधान
इस नीति के तहत, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (Consumer Price Index) के आधार पर वेतन में वृद्धि का भी प्रावधान होगा। यानी महंगाई (Inflation) के हिसाब से कर्मचारियों का वेतन बढ़ेगा। इससे कर्मचारियों को उनके जीवनस्तर में सुधार देखने को मिलेगा और महंगाई के प्रभाव को कम किया जाएगा।
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नई ट्रांसफर नीति और ऑनलाइन प्रबंधन प्रणाली
दूसरी ओर, जिला स्वास्थ्य समितियों को कर्मचारियों के ट्रांसफर (Transfer) का अधिकार मिलेगा। इसके अलावा, एक ऑनलाइन ट्रांसफर मैनेजमेंट सिस्टम (Online Transfer Management System) भी लागू किया जाएगा। इससे ट्रांसफर प्रक्रिया में पारदर्शिता और सुगमता आएगी, जिससे कर्मचारियों को परेशानी कम होगी।
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