BHOPAL. मध्य प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए 15 साल पुराने वाहनों को स्क्रैप कराना अनिवार्य किया है। सरकार ने बजट 2025 में इसको लेकर प्रावधान किया है। अब पुराने वाहनों को स्क्रैप करने पर टैक्स में छूट मिलेगी। भोपाल में 15 साल पुराने वाहनों की संख्या बढ़ रही है, जो शहर के प्रदूषण और ट्रैफिक व्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव डाल रहे हैं। इस समस्या को हल करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने बजट में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है, जिसके तहत 15 साल से पुराने वाहनों को स्क्रैप करना अनिवार्य किया गया है। परिवहन विभाग इस योजना को लागू करने के लिए अन्य विभागों के सहयोग से सख्त कार्रवाई करेगा।
भोपाल में बढ़ रहे पुराने वाहन
भोपाल की सड़कों पर 20 लाख से अधिक वाहन चल रहे हैं, जिनमें से साढ़े तीन लाख से ज्यादा वाहन 15 साल की आयु पूरी कर चुके हैं। ये पुराने वाहन प्रदूषण और ट्रैफिक व्यवस्था को प्रभावित करते हैं। बजट में किए गए स्क्रैपिंग प्रावधान के तहत अब इन वाहनों को स्क्रैप करना अनिवार्य कर दिया गया है। प्रदूषण को कम करना और ट्रैफिक में सुधार लाना इस योजना का उद्देश्य है।
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पर्यावरण को बचाने के लिए उठाया गया कदम
पर्यावरण संरक्षण को देखते हुए रजिस्टर्ड व्हीकल स्क्रैपिंग फेसिलिटी (RVSF) के तहत इन पुराने वाहनों को स्क्रैप किया जा सकता है। इससे वायु प्रदूषण को कम किया जा सकेगा, क्योंकि पुराने वाहन अक्सर धुंआ छोड़कर प्रदूषण फैलाते हैं।
पुराने वाहनों को स्क्रैप करने पर मिलेगी टैक्स में छूट
यदि कोई शासकीय या निजी वाहन मालिक अपना पुराना वाहन स्क्रैप करता है, तो नई वाहन खरीदने पर टैक्स में छूट दी जाएगी। परिवहन वाहनों पर 15 प्रतिशत और गैर परिवहन वाहनों पर 25 प्रतिशत तक की टैक्स छूट दी जाएगी। इससे वाहन मालिकों को नया वाहन खरीदने में मदद मिलेगी।
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परिवहन विशेषज्ञ की राय
परिवहन विशेषज्ञ श्यामसुंदर शर्मा का कहना है कि इस योजना से भोपाल सहित प्रदेश भर में वाहनों की संख्या में कमी आएगी। इससे ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार होगा और धुंआ छोड़ने वाले पुराने वाहनों के स्क्रैप होने से पर्यावरण का संरक्षण होगा।
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वाहन मालिकों की स्थिति और योजना का लाभ
कई लोग अपने पुराने वाहनों से आत्मीय रूप से जुड़े होते हैं और उनकी पीयूसी और फिटनेस सही रहती है। लेकिन, इस योजना में टीक वाहनों को स्क्रैप करने से बचाया जा सकता है। वहीं, स्क्रैपिंग से शहर का वातावरण अधिक शुद्ध और सुरक्षित होगा।
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