महू उपद्रव के आरोपी एहमद उर्फ अहमद दरबारी की जिलाबदर रोक की याचिका खारिज
Sanjay Gupta | Nov 27, 2025, 23:20 IST
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इंदौर में उपद्रव के आरोपी अहमद दरबारी की याचिका हाईकोर्ट में खारिज हो गई। दरबारी ने इंदौर कलेक्टर के 6 माह के जिलाबदर आदेश के खिलाफ अपील की थी। दरबारी महू तहसील में 9-10 मार्च की रात को हुए उपद्रव के मामले का आरोपी है।
Indore. इंदौर में उपद्रव के मामले में आरोपी एहमद उर्फ अहमद दरबारी की याचिका हाईकोर्ट में खारिज हो गई है। दरबारी ने इंदौर कलेक्टर के 6 माह के लिए जिलाबदर करने के आदेश के खिलाफ अपील की थी। दरअसल अहमद दरबारी महू तहसील में 9-10 मार्च की रात को हुए उपद्रव के मामले का आरोपी है।
हाईकोर्ट में दरबारी ने कलेक्टर आदेश पर रोक की मांग की थी। इस पर शासन ने आपत्ति ली थी कि उनके पास अपील के अधिकार हैं। इसलिए याचिका का कोई मतलब नहीं है। दरबारी ने कहा कि जब तक अपील नहीं होती, कलेक्टर के आदेश पर रोक लगाई जाए। इस पर भी हाईकोर्ट ने राहत नहीं दी। कोर्ट ने साफ लिखा कि अपील के अधिकार मौजूद हैं, उनका उपयोग करें। हालांकि हाईकोर्ट ने यह निर्देश दिए कि अपीलीय अधिकारी अपील पेश होने पर सात दिन में तय करेंगे।
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इंदौर कलेक्टर के आदेश के तहत दरबारी को 6 माह के लिए जिलाबदर किया गया। साथ ही उज्जैन, धार, देवास, खरगोन और खंडवा जिलों में भी निषेध किया गया है। कलेक्टर ने उसे आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति माना है। उस पर लगे आरोप भी गंभीर माने गए हैं।
दरबारी पर पहले भी पांच से ज्यादा गंभीर धाराओं में अपराध रहे हैं। महू उपद्रव के दौरान 10 मार्च को उस पर फरियादी के आवेदन पर केस दर्ज हुआ था। फरियादी ने बताया कि उसने 16-17 अपने लोग जमा करके पथराव किया था और उपद्रव किया।
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इंदौर ग्रामीण एसपी के प्रतिवेदन पर यह कार्रवाई हुई है। इसमें बताया गया कि दरबारी साल 2021 से लगातार आपराधिक गतिविधियां कर रहा है। दरबारी के खिलाफ मारपीट, हथियारों से बलवा, धमकी, उन्माद और दंगे जैसे अपराध कायम हैं। कलेक्टर ने नोटिस जारी कर दरबारी का पक्ष सुना। इसमें उसने कहा कि वह निर्दोष है और अधिकांश केस में बरी हो चुका है। लेकिन अपराधों की गंभीरता को देखते हुए जिलाबदर के आदेश हो गए।
हाईकोर्ट ने यह कहा
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दरबारी के खिलाफ यह हुआ था आदेश
उपद्रव में हुई थी एफआईआर
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साल 2021 से केस हो रहे दर्ज
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