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मध्य प्रदेश हाईकोर्ट।
पूर्व केंद्रीय मंत्री और गांधी परिवार की बहू मेनका गांधी और उनके भाई विवेक सिंह के बीच जमीन को लेकर जारी विवाद अब अदालत पहुंच गया है। मामले में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने मेनका गांधी (bhopal collector) की याचिका पर सुनवाई की है। अदालत ने मामले में भोपाल कलेक्टर समेत अन्य लोगों को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने कलेक्टर, मेनका गांधी के भाई विवेक सिंह समेत अन्य से जवाब मांगा है।
जानें पूरा मामला
दरअसल, पूर्व केंद्रीय मंत्री मेनका सिंह (maneka gandhi) और उनके भाई विवेक सिंह के बीच राजधानी भोपाल के लाऊखेड़ी स्थित जमीन को लेकर विवाद चल रहा है। अब मेनका गांधी और उनकी बहन अंबिका शुक्ला ने इस मामले को लेकर जबलपुर हाईकोर्ट (jabalpur high court) में याचिका दायर की है। मेनका गांधी ने आरोप लगाया है कि उनके भाई विवेक सिंह ने गलत तरीके से जमीन पर कब्जा किया और हाईकोर्ट से नामांतरण करवा लिया, बिना उन्हें पक्षकार बनाए।
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हाईकोर्ट ने दिया आदेश
जबलपुर हाईकोर्ट ने मेनका गांधी और अंबिका शुक्ला की याचिका पर सुनवाई करते हुए भोपाल कलेक्टर और अन्य संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी करते हुए उन्हें जवाब देने का निर्देश दिया है। चीफ जस्टिस सुरेश कुमार कैत और जस्टिस विवेक जैन की बेंच ने इस मामले में सुनवाई करते हुए आदेश सुनाया।
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भाई ने बहनों को नहीं बनाया पक्षकार
मेनका गांधी ने हाईकोर्ट में अपील की थी कि उनके ममेरे चचेरे भाई ने बिना उनकी जानकारी के ही लाऊखेड़ी की जमीन (land dispute) का नामांतरण अपने नाम करा लिया। इस मामले में भाई ने दोनों बहनों को पक्षकार नहीं बनाया। हाईकोर्ट ने इस मामले में सभी संबंधित पक्षों को जवाब दाखिल करने का समय दिया है और मामले की अगली सुनवाई के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं।
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5 मुख्य बिंदुओं से समझें पूरा मामला
✅ पूर्व केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी और उनके भाई विवेक सिंह के बीच लाऊखेड़ी जमीन को लेकर विवाद।
✅ हाईकोर्ट ने मेनका गांधी और उनकी बहन की याचिका पर भोपाल कलेक्टर समेत अन्य को नोटिस जारी किया।
✅ विवेक सिंह ने बिना मेनका गांधी को जानकारी दिए लाऊखेड़ी की जमीन का नामांतरण अपने नाम करवा लिया।
✅ हाईकोर्ट में अपील दाखिल होने के बाद न्यायालय ने जवाब दाखिल करने का आदेश दिया।
✅ मामले में हाईकोर्ट ने भोपाल कलेक्टर समेत अन्य लोगों को नोटिस जारी किया है।
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