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मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) की राजधानी भोपाल (Bhopal) में मांस और मछली की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का बड़ा फैसला लिया गया है। भोपाल नगर निगम (Bhopal Municipal Corporation) के जारी किए गए आदेश के मुताबिक, अगले कुछ दिनों तक शहर में मांस-मछली की बिक्री पूरी तरह से बंद रहेगी। यह फैसला धार्मिक त्योहारों के मद्देनजर लिया गया है। इससे शहर में शांतिपूर्ण वातावरण बना रहे और धार्मिक अनुष्ठानों का सही तरीके से पालन किया जा सके।
जानें क्यों लगाया गया मांस बेचने पर प्रतिबंध
भोपाल में मांस-मछली की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का मुख्य उद्देश्य धार्मिक सामंजस्य बनाए रखना और शहर में रहने वाले विभिन्न समुदायों के बीच मेलजोल बढ़ाना है। यह कदम शहर के विभिन्न त्योहारों, जैसे कि स्वतंत्रता दिवस, गणेश चतुर्थी, महात्मा गांधी जयंती, आदि के दौरान लिया गया है। इन अवसरों पर मांस-मछली की दुकानों को बंद रखने का आदेश दिया गया है, ताकि किसी भी प्रकार का विवाद या असहमति उत्पन्न न हो।
जानें कब-कब बंद रहेगी मांस की दुकानें?
भोपाल नगर निगम द्वारा जारी किए गए आदेश के अनुसार, मांस विक्रय की दुकानें धार्मिक अवसरों पर अगले कुछ दिनों तक बंद रहेंगी। इन दिनों में मांस-मछली बेचने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। निम्नलिखित तिथियों पर मांस विक्रय की दुकानें बंद रहेंगी-
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15 अगस्त 2025 – स्वतंत्रता दिवस
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16 अगस्त 2025 – जन्माष्टमी
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27 अगस्त 2025 – गणेश चतुर्थी
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28 अगस्त 2025 – पर्यूषण पर्व का पहला दिन
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03 सितंबर 2025 – डोल ग्यारस
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06 सितंबर 2025 – अनंत चतुर्दशी एवं पर्यूषण पर्व का अंतिम दिन
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09 सितंबर 2025 – पर्यूषण पर्व संवत्सरी उत्तम क्षमा दिवस
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02 अक्टूबर 2025 – महात्मा गांधी जयंती
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07 अक्टूबर 2025 – महर्षि वाल्मिकी जयंती
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21 अक्टूबर 2025 – भगवान महावीर निर्वाण दिवस
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गलती करना पड़ सकता है भारी
भोपाल नगर निगम का यह आदेश स्पष्ट रूप से कहता है कि यदि कोई दुकानदार इन दिनों में मांस बेचते हुए पाया जाता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उसकी दुकान का लाइसेंस तुरंत रद्द कर दिया जाएगा और उसे पुलिस की कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा।
मांस विक्रय पर बैन का प्रभाव
भोपाल में मांस विक्रय पर प्रतिबंध लगाने से यह साफ संकेत मिलता है कि स्थानीय प्रशासन धार्मिक समरसता और सामुदायिक सौहार्द को प्राथमिकता दे रहा है। इस प्रकार के निर्णय सामाजिक सौहार्द बनाए रखने में मदद कर सकते हैं, हालांकि यह कुछ वर्गों में विवाद भी उत्पन्न कर सकता है। मांस विक्रय के व्यवसाय से जुड़े लोगों को इसके कारण आर्थिक नुकसान भी हो सकता है। हालांकि, नगर निगम का मानना है कि यह कदम शहर में शांति और सहिष्णुता के वातावरण को बनाए रखने के लिए जरूरी है।
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भोपाल में मांस-मछली की बिक्री पर लगा बैन | भोपाल नगर निगम की कार्रवाई | भोपाल न्यूज | MP News