वित्त विभाग का आदेश: MP में 85 साल पार पेंशनर्स को मिलेगी 30% ज्यादा पेंशन
Jitendra Shrivastava | Jun 22, 2026, 17:13 IST
Photograph: (thesootr)
मध्यप्रदेश में 80 साल पार पेंशनर्स को 20% और 85 साल पार करने पर 30% अतिरिक्त पेंशन मिलेगी। हाईकोर्ट के आदेश के बाद वित्त विभाग ने यह आदेश जारी किया।
समझें क्या है पूरा मामला...
- 80 पार किया तो 20%, 85 पार किया तो 30% ज्यादा पेंशन।
- हाईकोर्ट ने दिलाई बुजुर्ग पेंशनर्स को राहत, सरकार को माननी पड़ी बात।
- एमपी के हजारों बुजुर्गों को अब मिलेगी ज्यादा पेंशन।
- उम्र बढ़ेगी तो पेंशन भी बढ़ेगी, वित्त विभाग का आदेश जारी।
यह फैसला मध्यप्रदेश हाईकोर्ट के हस्तक्षेप के बाद वित्त विभाग ने 22 जून 2026 को आदेश जारी कर लागू किया है। रिटायर्ड कर्मचारी शंकरलाल शर्मा की याचिका से यह रास्ता खुला। इस फैसले से प्रदेश के हजारों बुजुर्ग पेंशनर्स को सीधा आर्थिक फायदा मिलेगा।
बड़ी राहत की खबर आई
यह फैसला उन पेंशनर्स के लिए है जिनकी उम्र 80 साल या उससे अधिक हो चुकी है। बढ़ती उम्र में दवाइयां, इलाज और रोजमर्रा का खर्च बहुत बढ़ जाता है। ऐसे में यह अतिरिक्त राशि हजारों बुजुर्गों के लिए एक बड़ा सहारा बनेगी।
pensioners extra pension
pensioners extra pension (2)
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कितनी मिलेगी अतिरिक्त पेंशन?
वित्त विभाग के आदेश में उम्र के हिसाब से अतिरिक्त पेंशन की व्यवस्था की गई है-
85 वर्ष की उम्र पार करने के बाद यह बढ़ोतरी 30 प्रतिशत तक पहुंच जाएगी। उसी 10,000 रुपए की पेंशन पर 3,000 रुपए अतिरिक्त मिलेंगे।
सरकार का मानना है कि जैसे-जैसे उम्र बढ़ती है, स्वास्थ्य और जीवनयापन का खर्च भी बढ़ता है। इसीलिए यह स्लैब-आधारित व्यवस्था बनाई गई है।
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रिटायर्ड कर्मचारी की हिम्मत रंग लाई
सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने पेंशनर्स के पक्ष में फैसला सुनाया और सरकार को नियमों के अनुरूप कार्रवाई के निर्देश दिए। इसके बाद वित्त विभाग ने आदेश जारी किया और यह व्यवस्था लागू हो गई। एक व्यक्ति की कोशिश ने हजारों बुजुर्गों की जिंदगी थोड़ी आसान कर दी।
पेंशनर संगठनों ने किया स्वागत
FAQ
- मध्यप्रदेश में 80 साल से ज्यादा उम्र के पेंशनर्स को कितनी अतिरिक्त पेंशन मिलेगी?
80 साल पूरे करने के बाद मूल पेंशन पर 20 प्रतिशत अतिरिक्त राशि मिलेगी। 85 साल की उम्र पार करने पर यह बढ़ोतरी 30 प्रतिशत हो जाएगी। यह राशि मूल पेंशन के ऊपर अलग से जोड़ी जाएगी। - यह आदेश किसके प्रयास से और कब लागू हुआ?
रिटायर्ड कर्मचारी शंकरलाल शर्मा ने मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। हाईकोर्ट के फैसले के बाद वित्त विभाग ने 22 जून 2026 को यह आदेश जारी किया। - क्या यह लाभ सभी सरकारी पेंशनर्स को मिलेगा?
यह लाभ उन पेंशनर्स को मिलेगा जिनकी उम्र 80 साल या उससे अधिक है। आदेश मध्यप्रदेश के सेवानिवृत्त राज्य सरकारी कर्मचारियों पर लागू होता है।
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