बागेश्वर धाम को विदेश से मिलेगा चंदा, पंडित धीरेंद्र शास्त्री की संस्था को केंद्र से मिली मंजूरी
Aman Vaishnav | Apr 16, 2026, 10:45 IST
mp bageshwar dham fcra approval foreign donation 2026
मध्यप्रदेश के छतरपुर स्थित बागेश्वर धाम की संस्था को केंद्र सरकार ने FCRA के तहत विदेशी दान लेने की मंजूरी दे दी है। धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री की संस्था अब विदेश से कानूनी रूप से फंड ले सकेगी। पारदर्शिता के लिए सख्त नियम भी लागू होंगे।
News In Short
- बागेश्वर धाम की संस्था को केंद्र सरकार ने विदेशी दान लेने की मंजूरी दे दी है।
- यह मंजूरी FCRA यानी विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम के तहत मिली है।
- यह अनुमति गृह मंत्रालय ने जारी की है।
- अब संस्था विदेश में बसे अनुयायियों से कानूनी तरीके से दान ले सकेगी।
- दान का पूरा हिसाब सरकार को देना अनिवार्य होगा।
News In Detail
बागेश्वर धाम को मिली बड़ी मंजूरी
यह मंजूरी बागेश्वर जन सेवा समिति को मिली है। यह समिति ग्राम गड़ा, जिला छतरपुर, मध्यप्रदेश में पंजीकृत है। धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री की देखरेख में यह संस्था काम करती है।
विदेश में धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के अनुयायी
ऐसे में FCRA की मंजूरी उनकी संस्था के लिए एक बड़ा कदम मानी जा रही है। अब तक विदेशी अनुयायी चाहकर भी सीधे संस्था को दान नहीं दे पाते थे। इस मंजूरी के बाद यह रास्ता खुल गया है।
क्या काम करती है यह संस्था
दान से मिलने वाले फंड का उपयोग शिक्षा, सेवा और सामाजिक योजनाओं पर किया जाता है। अब विदेश से मिलने वाली राशि भी इन्हीं कामों में लगाई जाएगी।
FCRA क्या है और क्यों जरूरी है
इस कानून को गृह मंत्रालय लागू करता है। अनुमति मिलने के बाद संस्था को हर साल अपनी विदेशी आमदनी और खर्च का पूरा ब्यौरा सरकार को देना होता है। यह जानकारी सार्वजनिक रूप से उपलब्ध रहती है।
क्या नियम मानने होंगे
समय-समय पर सरकार को रिपोर्ट भी जमा करनी पड़ती है। संस्था को पारदर्शिता के साथ काम करना अनिवार्य है।
धाम की गतिविधियों को मिलेगा बढ़ावा
FAQ
- बागेश्वर धाम को FCRA मंजूरी क्यों मिली और इसका क्या मतलब है?
केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय ने बागेश्वर जन सेवा समिति को FCRA यानी विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम के तहत विदेश से दान लेने की मंजूरी दी है। इसका मतलब है कि अब यह संस्था विदेश में रहने वाले अनुयायियों से कानूनी तरीके से दान ले सकती है। पहले हर बार इसके लिए अलग से अनुमति लेनी पड़ती थी। - FCRA के तहत विदेशी दान लेने पर कौन से नियम लागू होते हैं?
FCRA के तहत मंजूरी प्राप्त संस्था को एक तय बैंक खाते के जरिए ही विदेशी दान लेना होता है। पैसे का स्रोत और उपयोग दोनों का पूरा हिसाब रखना अनिवार्य है। समय-समय पर सरकार को रिपोर्ट जमा करनी होती है। नियमों का उल्लंघन होने पर मंजूरी रद्द की जा सकती है। - बागेश्वर जन सेवा समिति किन क्षेत्रों में काम करती है?
बागेश्वर जन सेवा समिति धार्मिक, सामाजिक, शैक्षिक, सांस्कृतिक और आर्थिक क्षेत्रों में काम करती है। यह संस्था मध्यप्रदेश के छतरपुर जिले के ग्राम गड़ा में स्थित है। दान से मिलने वाले फंड का उपयोग शिक्षा, सेवा और अन्य सामाजिक कार्यों में किया जाता है। धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री इस संस्था की देखरेख करते हैं।
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