MP में बकरीद पर कुर्बानी की अनुमति को लेकर उपजा विवाद हाईकोर्ट पहुंच गया है। कोर्ट ने याचिका पर अहम फैसला दिया है। याचिकाकर्ता की शिकायत के निपटारे को लेकर संबंधित एसडीओ को आदेश दिया कि वे इस पर विचार कर 6 जून तक निपटारा कर लें।
हैदरगढ़ पंचायत में अनुमति को लेकर हुआ विवाद
विदिशा की हैदरगढ़ ग्राम पंचायत में बकरीद पर कुर्बानी को लेकर कुछ दिनों विवाद की स्थिति बन गई थी। मुस्लिम समुदाय के कुछ लोगों ने किसी एक विशेष स्थान पर कुर्बानी की अनुमति मांगी थी, लेकिन ग्राम पंचायत के सरपंच ने इसकी इजाजत नहीं दी। इसके विरोध में एक स्थानीय नागरिक ने हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ में याचिका दायर की।
हाईकोर्ट ने खारिज की याचिका
ग्वालियर हाईकोर्ट खंडपीठ ने याचिका को खारिज करते हुए कहा कि याचिकाकर्ता को पहले पंचायत स्तर पर अपील करनी चाहिए थी। कोर्ट ने कहा कि ऐसे स्थानीय मामलों में पहले अधीनस्थ निकायों के पास जाकर समाधान का प्रयास करना चाहिए।
कोर्ट ने SDO को दिया स्पष्ट आदेश
हाईकोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि याचिकाकर्ता की ओर से जो भी शिकायत प्रस्तुत की गई है, उस पर SDO विचार करें और 6 जून तक इसका निराकरण करें। यह आदेश न्यायालय की उस नीति को दिखाता है जिसमें प्राथमिक रूप से संवेदनशील मुद्दों को स्थानीय स्तर पर सुलझाने को प्राथमिकता दी जाती है।
स्थानीय विवादों का समाधान जरूरी
कोर्ट के निर्देश से यह साफ है कि पंचायत या ब्लॉक स्तर पर जो धार्मिक या सामाजिक विवाद उभरते हैं, उन्हें जमीनी स्तर पर ही सुलझाना चाहिए। इससे समाज में सौहार्द बना रहता है और उच्च न्यायालयों का समय भी बचता है।
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संवेदनशील मामला, सामूहिक समाधान पर जोर
बकरीद जैसे त्योहारों में कुर्बानी को लेकर कई बार गांवों या पंचायतों में विवाद की स्थिति बन जाती है। ऐसे में कोर्ट का यह हस्तक्षेप यह दिखाता है कि कैसे संवेदनशील मुद्दों का समाधान सामूहिक और प्रशासनिक दृष्टिकोण से किया जाना चाहिए। इससे दोनों पक्षों की संतुष्टि भी सुनिश्चित की जा सकेगी।
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