BHOPAL. मध्य प्रदेश में 1 जुलाई से विधानसभा का मानसून सत्र शुरु होने जा रहा है। सत्र को लेकर विभागीय स्तर पर तैयारियां जारी है। इस बीच उच्च शिक्षा विभाग ने कर्मचारियों के मुख्यालय छोड़ने पर रोक लगा दी है। आदेश के मुताबिक विधानसभा सत्र के दौरान उच्च शिक्षा विभाग से जुड़े हुए सवाल और जवाब तैयार करने के लिए मुख्यालय में कर्मचारी और अधिकारी का रहना अनिवार्य होगा।
उच्च शिक्षा विभाग ने जारी किया आदेश
किसी कर्मचारी और अधिकारी को अति आवश्यक कार्य होने पर अतिरिक्त मुख्य सचिव की अनुमति लेना होगा। इसके बाद ही उन्हें मुख्यालय छोड़ने की अनुमति मिलेगी। उच्च शिक्षा विभाग ने प्रदेश के सभी कॉलेजों के प्राचार्य और विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार को निर्देश दिए हैं।
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विधानसभा का मानसून सत्र 1 जुलाई से
जारी आदेश में लिखा है, विषयांतर्गत आगामी विधान सभा सत्र 1 जुलाई से 19 जुलाई 2024 तक आहूत किया गया है। निर्देशित किया जाता है कि विधानसभा में विभाग से संबंधित प्रश्नों के उत्तर समय-सीमा में प्रेषित करने के लिए समस्त जानकारी के साथ निरंतर कार्य स्थल के मुख्यालय पर उपस्थित रहें। उक्त अवधि में अपर मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा विभाग की अनुमति के बिना मुख्यालय न छोड़े।
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मध्य प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र, कर्मचारियों के मुख्यालय छोड़ने पर रोक, उच्च शिक्षा विभाग का आदेश, भोपाल न्यूज