BHOPAL. राजधानी भोपाल में 2021 में हुए हाई प्रोफाइल हत्या के मामले कोर्ट ने दोषियों को सजा सुनाई है। कोर्ट ने बिजनेसमैन पति की हत्या करने वाली पत्नी और उसके प्रेमी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। यह सनसनीखेज वारदात कटारा हिल्स थाना क्षेत्र में दिसंबर 2021 को हुई थी। अब मामले में
व्यापारी धनराज मीना की हत्या करने वाली पत्नी संगीता मीणा और उसके प्रेमी आशीष पांडे को कोर्ट ने आजीवन के लिए जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया है।
कैसे दिया वारदात को अंजाम
पूरा मामला भोपाल के कटारा हिल्स थाना क्षेत्र का है। यहां दिसंबर 2021 में महिला ने अपने सॉफ्टवेयर इंजीनियर प्रेमी के साथ मिलकर अपने 40 साल के पति की हत्या कर दी थी। पत्नी ने घर में पहले नींद की गोलियां खिलाई थी। इसके बाद हथौड़े और डंडे से हमला कर पति को मौत के घाट उतार दिया था। हत्या करने के बाद कार की डिक्की में शव को रख कर शहर भर में शाम तक घुमाया था। फिर महिला पति के शव को लेकर थाने पहुंची थी। जिसके बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया था।
पति को लग गई थी पत्नी के अफेयर की जानकारी
कटारा हिल्स थाना क्षेत्र के सागर गोल्डन पार्क में अपने पति के साथ रहने वाली महिला का सॉफ्टवेयर इंजीनियर आशीष पांडे के साथ लंबे समय से प्रेम-प्रसंग चल रहा था, जिसकी भनक कुछ समय पहले उसके पति को लग गई थी। महिला के पति ने इसको लेकर पत्नी को कई बार समझाया भी था और दोनों के बीच इसको लेकर आए दिन झगड़े होते थे। इसके बाद अपने पति से छुटकारा पाने के लिए संगीता ने आशीष पांडे के साथ मिलकर धनराज मीणा को रास्ते से हटाने की योजना बनाई और फिर पत्नी ने रात को पति को धोखे से नींद की गोलियां खिलाई। नींद आने के बाद उसने अपने प्रेमी के साथ मिलकर हथौड़े एवं डंडे से हमला कर उसकी हत्या कर दी।
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शव को कार में रख घुमे फिर थाने लेकर पहुंचे
हत्या के बाद दोनों महिला और प्रेमी ने पहले तो उसके शव को ठिकाने लगाने की कोशिश की लेकिन बाद में जब उन्हें एहसास हुआ कि वह पुलिस की गिरफ्त से बच नहीं पाएंगे तो दोनों आरोपी खुद दोपहर में शव को एक कार में लेकर कटारा हिल्स पुलिस थाने के बाहर पहुंच गए और पूरी घटना के बारे में पुलिस को बता कर अपना जुर्म कबूल कर लिया। इन आरोपियों ने शव को बोरे के अंदर रखा था। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है। अब मामले में ढाई साल बाद कोर्ट ने फैसला सुनाया है।
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हत्यारों को आजीवन कारावास, पति की हत्या करने वाली पत्नी को उम्रकैद, भोपाल हाई प्रोफाइल मर्डर केस
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