BHOPAL. मध्य प्रदेश में नर्सिंग अनियमितता मामले में मोहन यादव सरकार की कार्रवाई जारी है। अब नर्सिंग संस्थाओं का निरीक्षण करने के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। शुक्रवार को सरकार ने मामले में तत्कालीन रजिस्ट्रार मप्र नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल सुनीता शिजू को सेवा से बर्खास्त कर दिया था। इन पर कई अनियमित कॉलेजों को मान्यता देने का आरोप था। अब नर्सिंग संस्थाओं के 6 निरीक्षणकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
सघन जांच और कार्रवाई जारी
मुख्यमंत्री मोहन यादव ने नर्सिंग संस्थाओं में अनियमितता के मामले में सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए थे। इस मामले में विभाग की ओर से सघन जांच कर कड़ी कार्रवाई की जा रही है।
अब निरीक्षण करने वालों पर होगी कार्रवाई
लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा के आयुक्त ने बताया है कि नर्सिंग संस्थाओं के 6 निरीक्षणकर्ताओं के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि सत्र 2021-22 में 10 नर्सिंग कॉलेजों को नियमों के विरुद्ध मान्यता दी की गई थी। जो बाद में मापदण्डों के अनुरूप नहीं होने से निरस्त की गई। इस 10 नर्सिंग कॉलेजों में से 8 संस्थाओं का निरीक्षणक करने वालों ने प्रतिकूल निरीक्षण रिपोर्ट के बावजूद तत्कालिक रजिस्ट्रार द्वारा मान्यता नियम, 2018 के विपरीत नियम विरूद्ध मान्यता प्रदान की गई।
दो नर्सिंग कॉलेजों की मान्यता निरस्त
आयुक्त ने आगे बताया कि आयुक्त ने अनियमितता बरतने के मामले में तत्कालिक रजिस्ट्रार को सेवा से बर्खास्त किया गया है। अन्य 2 नर्सिंग संस्थाओं वैष्णवी कॉलेज इंदौर और आरडीएम नर्सिंग कॉलेज उमरिया की मान्यता रद्द कर दी गई है। इन कॉलेजों को मान्यता निरीक्षणकर्ताओं की रिपोर्ट के आधार पर प्रदान की गई थी, जिसे बाद में विभिन्न कारणों से मापदंड के अनुसार नहीं होने से निरस्त की गई।
रजिस्ट्रार सुनीता शिजू सेवा से बर्खास्त
इससे पहले सरकार ने नर्सिंग अनियमितता मामले में तत्कालीन रजिस्ट्रार मप्र नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल सुनीता शिजू को सेवा से बर्खास्त कर दिया। जारी आदेश में यह कहा गया है कि शिजू ने पदेन कर्तव्यों का सही ढंग से निर्वहन नहीं किया। इस आधार पर यह निर्णय लिया गया है। शुक्रवार, 21 जून को गांधी मेडिकल कॉलेज के मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने उनकी बर्खास्तगी के आदेश जारी किए हैं।
कौन देता है मान्यता
बता दें कि लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधीन मध्यप्रदेश नर्सिंग शिक्षण संस्था मान्यता नियम 2018 और संशोधित नियम 2019, 2020, 2021 के अधीन मध्यप्रदेश नर्सेस रजिस्ट्रेशन कौंसिल द्वारा नर्सिंग स्कूल/कॉलेज को मान्यता जारी करने की कार्यवाही की जाती है। साल 2018 से पहले मान्यता के लिए भारतीय उपचर्या परिषद नई दिल्ली द्वारा दी जाती थी। 2018 के बाद मध्यप्रदेश नर्सेस कौंसिल भोपाल द्वारा मान्यता एवं मेडिकल साइंस विवि जबलपुर द्वारा संबद्धता दिए जाने के नियम प्रभाव में आए।
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एमपी नर्सिंग अनियमितता मामला, नर्सिंग कॉलेज घोटाला, रजिस्ट्रार सुनीता शिजू बर्खास्त, नर्सिंग अनियमितता पर एक्शन, निरीक्षण करने वालों पर होगी कार्रवाई, भोपाल न्यूज