BHOPAL. दीपावली और छठ पूजा को लेकर रेलवे सुरक्षा बल (RPF) अलर्ट पर है। आरपीएफ ने भोपाल रेल मंडल के ट्रेनों और स्टेशनों की सुरक्षा बढ़ा दी है। फेस्टिवल सीजन के दौरान यात्रियों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए आरपीएफ ने सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी है। त्यौहारों को देखते हुए रेलवे सुरक्षा बल की टीम स्टेशनों और ट्रेनों में मुस्तैद हो गई है। चेकिंग अभियान तेज कर दिया गया है। यात्रियों के बैग और सामानों की चेकिंग की जारी है। ट्रेनों और स्टेशनों पर पटाखे, विस्फोटक या ज्वलनशील पदार्थों को लेकर सघनता से जांच की जा रही है। साथ ही यात्रियों को जागरूक किया जा रहा है।
संदिग्ध गतिविधियों पर RPF की नजर
दीपावली और छठ पूजा में अपने घर और अपनों तक पहुंचने में यात्रियों को परेशानी ना इसके लिए इसके लिए भोपाल रेल मंडल पूरी तरह तैयार है। रेल सुरक्षा बल के जवान चौबीसों घंटे संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रख रहे हैं। साथ ही रेल यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। स्टेशनों और ट्रेनों में आरपीएफ के जवानों ने गश्त बढ़ा दी है।
दीपावली और छठ पूजा को लेकर ट्रेनों और स्टेशन में बढ़ाई सुरक्षा व्यवस्था
यात्रियों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता
चेकिंग अभियान में रेल सुरक्षा बल के जवान पटाखे और ज्वलनशील सामग्री की जांच के लिए मेटल डिटेक्टर्स और डॉग स्क्वॉड का इस्तेमाल कर रहे हैं। ट्रेनों और स्टेशनों में यात्रियों के बैगों और अन्य सामान की सघनता से जांच हो रही है। इसके साथ ही यात्रियों को जागरूक किया जा रहा है, यात्रियों को सुरक्षा से जुड़ी जानकारी दी जा रही है। स्टेशन क्षेत्र और ट्रेनों में संदिग्ध गतिविधियों पर लगातार नजर रखी जा रही है। सीसीटीवी कैमरों से यात्रियों और संदिग्ध व्यक्तियों की निगरानी की जा रही है। यात्री सुरक्षा के लिए रेलवे सुरक्षा बल हर संभव कदम उठा रहा है।
दीपावली को लेकर अलर्ट, MP की जेलों में विशेष सुरक्षा रखने के निर्देश
रेल प्रशासन ने यात्रियों से की अपील
रेल प्रशासन ने सुरक्षा को ध्यान में रखते यात्रियों से अपील की है वह यात्रा के दौरान सावधानी बरतें। पटाखे या ज्वलनशील पदार्थ लेकर यात्रा ना करें। पकड़े पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अपने बैग, सामान की सतत निगरानी करें, इसे सुरक्षित रखें। अनजान व्यक्तियों से दूरी बनाएं, अनजान लोगों से खाने-पीने की वस्तुएं न लें। किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत आरपीएफ, जीआरपी या रेलवे हेल्पलाइन नंबर 139 पर दें।
दिवाली और छठ पूजा को देखते हुए रेलवे चलाएगा 7000 स्पेशल ट्रेनें
रेलवे एक्ट की धारा 164 के तहत होगी कार्रवाई
वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक सौरभ कटारिया ने बताया कि रेलवे एक्ट 1989 की धारा 164 के अनुसार, यदि कोई व्यक्ति ट्रेन में ज्वलनशील पदार्थ लाता है या रेलवे प्रशासन को ऐसे सामानों को ले जाने के लिए सौंपता है, तो उसे तीन साल का कारावास या 1000 रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। इसके साथ ही उसे इस प्रकार के सामानों को ट्रेन में ले जाने से होने वाले किसी भी नुकसान के लिए भी जिम्मेदार ठहराया जाएगा। भारतीय रेलवे के नियमों के अनुसार, ट्रेन में पटाखों को ले जाना प्रतिबंधित है। ट्रेनों में ज्वलनशील सामग्री या पटाखे लेकर यात्रा करना रेलवे एक्ट की धारा 164 के तहत एक गंभीर अपराध है।
बता दें कि त्यौहारों में कई यात्री ज्वलनशील और विस्फोटक सामग्री को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए ट्रेनों का सहारा लेते है। ऐसी विस्फोटक सामग्री से ट्रेनों में हादसा होने की संभावना बनी रहती है। ट्रेन में ज्वलनशील और विस्फोटक सामग्री से लगी आग या धमाका यात्रियों के लिए जानलेवा साबित हो सकती है। ऐसे में ट्रेन और यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए रेलवे सुरक्षा बल के जवान ऐसे सामान की सघनता से जांच करते हैं।
thesootr links
- मध्य प्रदेश की खबरें पढ़ने यहां क्लिक करें
- छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने यहां क्लिक करें
- रोचक वेब स्टोरीज देखने के लिए करें क्लिक