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प्रदेश में सरकारी अफसरों के ट्रांसफर पर कुछ दिनों के लिए रोक रहेगी। हालांकि यह नियम सभी पर लागू नहीं होगा। दरअसल निर्वाचन आयोग 29 अक्टूबर से मतदाता पुनरीक्षण कार्यक्रम शुरू कर रहा है। इसके चलते जिलों में तैनात कलेक्टर, एडीएम और निर्वाचन में जुटे अफसरों के तबादले नहीं होंगे।
क्या है आयोग का प्लान
निर्वाचन आयोग 29 अक्टूबर से 28 नवंबर वार्षिक संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम शुरू कर रहा है। इसके चलते कलेक्टर और एसडीएम के तबादले नहीं होंगे। साथ ही कुछ एसडीएम जो इलेक्शन रिटर्निंग ऑफिसर ( ERO ) का काम संभाल रहे हैं, उनके भी तबादलों पर भी रोक लगेगी। अगर किसी कारण से MP Transfer तबादले होते हैं तो 29 अक्टूबर रात 12 बजे तक ही हो सकते हैं।
मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए खास कार्यक्रम
मुख्य निर्वाचन अधिकारी सुखवीर सिंह का कहना है कि जो लोग मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वाना चाहते हैं, उनके लिए खास कार्यक्रम शुरू होने वाला है। यह कार्यक्रम वोटर लिस्ट को अपडेट करने और नई उम्र के लोगों को जोड़ने के लिए है। इस प्रक्रिया के तहत मतदाता सूची में सुधार का काम आगामी 29 अक्टूबर 2024 से शुरू हो जाएगा। उसी दिन "ड्राफ्ट वोटर लिस्ट" यानी प्रारंभिक मतदाता सूची का प्रकाशन होगा। इसका मतलब है कि 29 अक्टूबर से हर कोई देख सकता है कि उनकी जानकारी सही ढंग से सूची में दर्ज है या नहीं। यदि किसी को अपनी निजी जानकारी में गलती नजर आती है या किसी का नाम नहीं जुड़ा है तो वे 28 नवंबर 2024 तक सुधार के लिए आवेदन कर सकते हैं।
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स्पेशल कैम्प लगाए जाएंगे
जिन लोगों को मतदाता सूची में अपना नाम जोड़ने या बदलाव करने में मदद चाहिए, उनके लिए 9, 10, 16 और 17 नवंबर को स्पेशल कैम्प लगाए जाएंगे। यहां वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने, नाम हटाने, पता बदलने आदि का काम आसानी से किया जा सकेगा। सभी दावे और आपत्तियां मिलने के बाद 24 दिसंबर 2024 तक इनका निपटारा कर दिया जाएगा। फिर 6 जनवरी 2025 को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन होगा। यानी इस तारीख तक लिस्ट तैयार हो जाएगी और इसके बाद इसमें बदलाव नहीं होगा।
नए मतदाता कैसे जुड़ सकते हैं?
अगर आप 1 जनवरी 2025 तक 18 साल के हो रहे हैं तो आप भी वोटर लिस्ट में अपना नाम जुड़वा सकते हैं। इसके लिए आपको समय से पहले आवेदन करना होगा। अच्छी खबर ये भी है कि अब वोटर आईडी कार्ड सीधे आपके घर पहुंच जाएगा।
आवेदन कैसे करें?
ऑनलाइन आवेदन के लिए "वोटर हेल्पलाइन ऐप" और https://voters.eci.gov.in/ वेबसाइट का उपयोग किया जा सकता है। आप अपने मोबाइल या कंप्यूटर से वेबसाइट पर जाकर नामांकन का फॉर्म भर सकते हैं।
ऑफलाइन आवेदन
यदि आप ऑनलाइन आवेदन नहीं कर सकते तो ऑफलाइन का भी विकल्प दिया गया है। इसके लिए आपको अपने क्षेत्र के बूथ लेवल ऑफिसर (बीएलओ) से संपर्क करना होगा। बीएलओ नजदीकी स्कूल, पंचायत भवन या किसी भी मतदान केंद्र पर मिल सकते हैं, जहां वे आपकी जानकारी को मतदाता सूची में जोड़ने में मदद करेंगे।
जानकारी और सहायता के लिए हेल्पलाइन
किसी भी प्रकार की समस्या या जानकारी के लिए आप टोल-फ्री नंबर 1950 पर कॉल कर सकते हैं। कॉल का समय सरकारी कार्यालय के घंटों में रहेगा। इस नंबर पर आपकी हर समस्या का समाधान किया जाएगा और यदि किसी को आवेदन करने में कोई परेशानी हो तो यह हेल्पलाइन आपके सवालों का जवाब देगी।