MP में छोटे अपराधों पर अब नहीं होगी जेल! अब अपराधियों को करनी होगी समाज सेवा
Amresh Kushwaha | Sept 17, 2026, 13:10 IST
MP में छोटे अपराधों पर अब नहीं होगी जेल
मध्यप्रदेश में छोटे और पहली बार अपराध करने वालों को अब जेल के बजाय समाज सेवा की सजा दी जाएगी। गृह विभाग ने मप्र कम्युनिटी सर्विस गाइडलाइंस 2026 अधिसूचित कर लागू कर दी है।
समझें क्या है पूरा मामला...
- मध्य प्रदेश में छोटे अपराधियों को जेल की जगह विकल्प मिलेगा।
- गृह विभाग ने कम्युनिटी सर्विस गाइडलाइंस 2026 अधिसूचित की है।
- यह सुविधा मुख्य रूप से पहली बार अपराध करने वालों के लिए है।
- गाइडलाइन 11 सितंबर 2026 से पूरे प्रदेश में लागू हो गई है।
- दोषी को उसके कौशल के हिसाब से सामाजिक काम दिया जाएगा।
इस गाइडलाइन के तहत अदालत अपराध की प्रकृति और परिस्थितियों को देखकर फैसला लेगी। कोर्ट तय अवधि के लिए बिना वेतन सामुदायिक सेवा का आदेश दे सकेगी। यह व्यवस्था भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 23 के तहत लागू होगी। गाइडलाइन 11 सितंबर 2026 को राजपत्र में प्रकाशित होने के साथ ही प्रभावी हो गई है।
पहली बार अपराध करने वालों पर जोर
सजा तय करते समय दोषी की उम्र का ध्यान रखा जाएगा। उसकी शारीरिक क्षमता और शिक्षा को भी देखा जाएगा। पेशा, कौशल और सामाजिक-आर्थिक स्थिति भी अहम मानी जाएगी। कोर्ट सार्वजनिक हित के साथ दोषी की गरिमा और सुरक्षा का भी ख्याल रखेगी।
कौशल के हिसाब से मिलेगा काम
नियम तोड़ने पर होगी कार्रवाई
अदालत के पास कई विकल्प
किस तरह का काम करना होगा
आदेश में सब कुछ साफ होगा
निगरानी करने वाले अधिकृत अधिकारी का नाम भी बताना जरूरी होगा। रिपोर्टिंग की पूरी व्यवस्था भी आदेश में लिखी जाएगी। नियम न मानने पर होने वाली कार्रवाई भी साफ-साफ बताई जाएगी।
निगरानी और रिकॉर्ड रखने की जिम्मेदारी
क्यों जरूरी था यह कदम
इससे उसके भीतर सुधार की संभावना भी बढ़ सकती है। साथ ही समाज को भी उसके काम का सीधा फायदा मिलेगा। यह व्यवस्था सजा को सिर्फ दंड नहीं, बल्कि सुधार का जरिया भी बनाती है।
आगे क्या बदलाव आएगा
जेलों में भीड़ कम होने से बाकी कैदियों को भी बेहतर सुविधा मिल सकती है। आने वाले समय में इस गाइडलाइन के असर पर सबकी नजर रहेगी। शुरुआती महीनों में इसके क्रियान्वयन को देखकर आगे की रणनीति तय हो सकती है।
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