आरक्षक भर्ती 2016-17: गड़बड़ियों पर हाईकोर्ट ने DGP से मांगा जवाब
Raj Singh | Dec 02, 2024, 13:54 IST
HIGH COURT JABLPUR
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने 2016-17 की आरक्षक भर्ती में ओबीसी और आरक्षित वर्ग के पदों पर गड़बड़ियों को लेकर डीजीपी और एडीजी से रिकॉर्ड तलब किया।
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने 2016-17 की आरक्षक भर्ती में ओबीसी सहित आरक्षित वर्गों के अभ्यर्थियों की अनदेखी के मामले में डीजीपी और एडीजी भोपाल को रिकार्ड पेश करने के आदेश दिए हैं। ओबीसी के लिए आरक्षित 1090 पदों में से 884 पद खाली रखने और आरक्षित वर्ग के प्रतिभावान अभ्यर्थियों को उनकी चॉइस के अनुसार जिला पुलिस बल में नियुक्ति न दिए जाने को लेकर जवाब मांगा गया है।
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इस मामले की पैरवी कर रहे हाईकोर्ट के एडवोकेट रामेश्वर सिंह ठाकुर ने बताया कि 2016 में आरक्षक संवर्ग की भर्ती के लिए गृह विभाग ने 14, 283 पदों का विज्ञापन जारी किया था। इसमें अनारक्षित वर्ग के लिए 8432, एससी के लिए 1917, एसटी के लिए 2521, और ओबीसी के लिए 1411 पद आरक्षित थे। भर्ती में जिला बल और विशेष सशस्त्र बल के रिक्त पदों का स्पष्ट विवरण नहीं दिया गया और न ही जिला स्तर पर आरक्षण रोस्टर लागू किया गया।
रुका था अधिवक्ताओं का रजिस्ट्रेशन, हाईकोर्ट ने दिया प्रोविजनल का आदेश
आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों की मेरिट को नजरअंदाज कर उनकी पसंद के विरुद्ध पोस्टिंग देने के खिलाफ अधिवक्ता रामेश्वर सिंह ठाकुर के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। याचिकाकर्ताओं में हलके भाई लोधी, संदीप साहू, विनोद वर्मा, साहिल पटेल, शुभम पटेल और रामराज पटेल शामिल हैं।
चीफ जस्टिस सुरेश कुमार कैथ और जस्टिस विवेक जैन की खंडपीठ ने सुनवाई करते हुए डीजीपी और एडीजी को आदेश दिया है कि वे भर्ती का रिकॉर्ड और याचिकाकर्ताओं से कम अंक वाले अभ्यर्थियों की सूची दो सप्ताह में हाईकोर्ट में प्रस्तुत करें। हाईकोर्ट ने भर्ती प्रक्रिया में अनियमितताओं की विस्तृत जांच के संकेत दिए हैं और यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि आरक्षण नियमों का पालन हो। याचिकाकर्ताओं ने अपनी चॉइस के अनुसार जिला पुलिस बल में नियुक्ति की मांग की है।
भर्ती में गड़बड़ी के प्रमुख आरोप
ओबीसी के पद खाली क्यों? हाईकोर्ट ने पूछा कि ओबीसी के लिए आरक्षित 1090 पदों में 884 पद रिक्त क्यों छोड़े गए। आरक्षित वर्ग की अनदेखी आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को उनकी चॉइस के विपरीत एसएएफ बटालियनों में नियुक्त किया गया, जबकि उनसे कम अंक वाले अभ्यर्थियों को जिला पुलिस बल और अन्य महत्वपूर्ण शाखाओं में तैनाती दी गई। नई मेरिट लिस्ट का विवाद व्यापम द्वारा जारी मेरिट लिस्ट के विरुद्ध 2022 में डीजीपी ने नई मेरिट लिस्ट बनाकर हाईकोर्ट में दाखिल की। इसमें आरक्षण नियमों का उल्लंघन हुआ, जिसमें 72.69% अंक वालों को ओबीसी में और 62.80% वालों को अनारक्षित में गिना गया।
क्या है पूरा मामला ऐसे समझें?
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कोर्ट में लगाई याचिका
चीफ जस्टिस सुरेश कुमार कैथ और जस्टिस विवेक जैन की खंडपीठ ने सुनवाई करते हुए डीजीपी और एडीजी को आदेश दिया है कि वे भर्ती का रिकॉर्ड और याचिकाकर्ताओं से कम अंक वाले अभ्यर्थियों की सूची दो सप्ताह में हाईकोर्ट में प्रस्तुत करें। हाईकोर्ट ने भर्ती प्रक्रिया में अनियमितताओं की विस्तृत जांच के संकेत दिए हैं और यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि आरक्षण नियमों का पालन हो। याचिकाकर्ताओं ने अपनी चॉइस के अनुसार जिला पुलिस बल में नियुक्ति की मांग की है।
FAQ
- आरक्षक भर्ती 2016-17 में गड़बड़ी का मुख्य कारण क्या है?
भर्ती में आरक्षित वर्ग के पदों को खाली रखना और योग्य उम्मीदवारों की अनदेखी करना प्रमुख कारण है। - हाईकोर्ट ने डीजीपी से क्या रिकॉर्ड तलब किया है?
हाईकोर्ट ने भर्ती प्रक्रिया का पूरा रिकॉर्ड और कम अंक वाले अभ्यर्थियों की सूची मांगी है। - ओबीसी पदों पर कितने पद खाली रखे गए?
ओबीसी के लिए आरक्षित 1090 में से 884 पद रिक्त रखे गए। - याचिकाकर्ताओं ने हाईकोर्ट से क्या मांग की है?
उन्होंने अपनी पसंद के अनुसार जिला पुलिस बल में नियुक्ति की मांग की है। - क्या हाईकोर्ट ने भर्ती प्रक्रिया की जांच के आदेश दिए हैं?
हां, हाईकोर्ट ने भर्ती प्रक्रिया में गड़बड़ियों की विस्तृत जांच के संकेत दिए हैं।
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