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मध्य प्रदेश सरकार ने संविदा कर्मचारियों को खुश करने वाला बड़ा फैसला लिया है। राज्य के महिला और बाल विकास विभाग में होने वाली सीधी भर्ती में 50 फीसदी पदों पर संविदा कर्मचारियों को प्राथमिकता दी जाएगी। यह लाभ उन संविदा कर्मचारियों को मिलेगा जिन्होंने कम से कम पांच सालों तक सरकारी सेवा की है।
इस निर्णय के बाद से संविदा कर्मचारियों के बीच खुशी की लहर दौड़ गई है क्योंकि उन्हें अब स्थायी पदों पर आरक्षण मिलेगा। इसके लिए तृतीय श्रेणी लिपिकीय सेवा भर्ती नियम (Clerical Service Recruitment Rules) 2009 में संशोधन किया गया है, जो संविदा कर्मचारियों के लिए नया अवसर सुनिश्चित करेगा। इस कदम से कर्मचारियों को स्थायी नौकरी का मौका मिलेगा और कई नई शर्तें भी जोड़ी गई हैं।
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संशोधन के साथ आई नई शर्तें
राज्य सरकार ने नियमों में संशोधन करते हुए एक शर्त भी जोड़ी है। अब संविदा कर्मचारियों को यह लाभ केवल एक बार ही मिलेगा। यदि किसी कर्मचारी ने 5 साल की सेवा पूरी करने के बाद किसी विभाग में स्थायी नौकरी पा ली है, तो वह दोबारा इस आरक्षण का लाभ नहीं उठा सकेगा। इसके साथ ही, 50 फीसदी आरक्षण का निर्धारण इस आधार पर होगा कि सीधी भर्ती में कुल कितने पद खाली हैं और कितने संविदा कर्मचारियों ने पांच साल की सेवा पूरी की है। यह संपूर्ण प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी और निष्पक्ष होगी।
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सर्विस ब्रेक के बावजूद मिलेगा लाभ
बता दें कि, संविदा कर्मचारियों के लिए एक और राहत की खबर है कि यदि किसी को सेवाकाल के दौरान कुछ समय के लिए पद से हटा दिया गया हो, तो भी उसका 5 साल की सेवा का हिसाब किया जाएगा। यानी सेवा से बाहर रहने की अवधि को इस गणना में नहीं जोड़ा जाएगा। इसके अलावा, महिला और बाल विकास विभाग में होने वाली इस सीधी भर्ती में अन्य विभागों में कार्यरत संविदा कर्मचारी भी भाग ले सकेंगे। हालांकि, इन कर्मचारियों की अधिकतम आयु सीमा 55 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए।
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