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मध्य प्रदेश के कारखानों, निजी और सरकारी संस्थानों में कार्यरत दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को बड़ा झटका लगा है। दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को अप्रैल में दी गई वेतनवृद्धि अब नहीं मिलेगी। हाई कोर्ट में सुनवाई के बाद इस संबंध में श्रम आयुक्त (Labor Commissioner) ने आदेश जारी कर दिया है।
भारतीय मजदूर संघ से जुड़े संगठन मध्य प्रदेश टैक्सटाइल मिल एसोसिएशन ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। इस पर हाई कोर्ट की इंदौर बेंच ने सुनवाई की।
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इतना हुआ वेतन कम
हर साल की तरह इस बार भी अप्रैल में दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों का वेतन बढ़ाया गया था। जिसे मई महीने में कम कर दिया गया है। इसमें चार श्रेणी अकुशल, अर्द्धकुशल, कुशल और उच्च कुशल के कर्मचारी शामिल हैं।
कर्मचारियों के मुताबिक 24 मई को जारी आदेश के बाद चारों श्रेणियों में अब हर महीने 1625 रुपए से 2434 रुपए तक कम मिलेंगे।
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इतना बढ़ाया था वेतन
दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों का अप्रैल महीने में क्रमश अकुशल कर्मचारियों का वेतन पहले 9575 रुपए था, जिसे अप्रैल में बढ़ाकर 11800 रुपए किया गया था। अर्द्धकुशल कर्मचारियों का वेतन पहले 10571 रुपए था, जिसे बढ़ाकर 12796 रुपए किया गया था।
इसी प्रकार कुशल कर्मचारियों का वेतन 12294 रुपए से बढ़ाकर 14519 और उच्च कुशल कर्मचारियों का वेतन 13919 से बढ़ाकर 16144 रुपए किया गया था।
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दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी | दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी को नहीं मिलेगा बढ़ा हुआ वेतन | MP Daily wage employees