एमपी के कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले, बोनस में मिलेगा पूरे महीने का वेतन, मंत्री ने की घोषणा

मध्यप्रदेश में कर्मचारियों को एक माह के वेतन को प्रोत्साहन राशि के ताैर पर देने की घोषणा की गई है। इसके अलावा चतुर्थ समयमान वेतनमान और गृह भाड़ा भत्ता भी दिया जाएगा।

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Sanjay Dhiman
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Photograph: (the sootr)

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मध्यप्रदेश सरकार ने प्रदेश के नागरिक आपूर्ति निगम से जुड़े कर्मचारियों-अधिकारियों को बड़ी खुशखबरी दी है। निगम के कर्मचारी लंबे समय से वेतन वृद्धि और अन्य सुविधाओं की मांग कर रहे थे, जिन्हें राज्य सरकार ने स्वीकृत करते हुए निगम के कर्मचारियों को एक महीने का वेतन बोनस के रूप में देने की घोषणा की है। साथ ही शासकीय कर्मचारियों को मिलने वाले अन्य लाभ भी देने का ऐलान किया है।

इस नई घोषणा से नागरिक आपूर्ति निगम के कर्मचारियों को काफी राहत मिलेगी। इस वेतनवृद्धि और बोनस का लाभ भंडार गृह निगम के कर्मचारियों को भी दिया जाएगा। यह निर्णय मंगलवार को आयोजित नागरिक आपूर्ति निगम और भंडार गृह निगम के संचालक मंडल की बैठक के दौरान लिया गया। इस बैठक में प्रदेश के खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री गोविंद सिंह राजपूत भी मौजूद थे।

मिलेगा एक महीने का अतिरिक्त वेतन 

राज्य के खाद्य मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने निगमों की बैठक के बाद दोनों निगमों के कर्मचारियों के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं। उन्होंने इन निगमों के कर्मचारियों के लिए एक महीने का पूरा वेतन बोनस के रूप में देने की घोषणा की। यह बोनस वेतन निगम के सभी अधिकारियों-कर्मचारियों को दिया जाएगा।

उन्होंने बताया कि बीते वर्षों में दोनों निगमों के कर्मचारियों ने उत्कृष्ट कार्य किया है और निगमों को घाटे से उबारकर कमाई वाले निगमों में शामिल किया है, जिसके चलते राज्य सरकार ने कर्मचारियों को भी इस उपलब्धि का लाभ देने की घोषणा की है।  

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नागरिक आपूर्ति निगम के कर्मचारियों को अब चतुर्थ समयमान वेतनमान(fourth time-bound pay scale) मिलेगा, जिसका मतलब है कि उनके वेतन में समय के साथ वृद्धि होगी। इसके अलावा, कर्मचारियों को राज्य शासन द्वारा घोषित गृह भाड़ा भत्ता भी मिलेगा। इस फैसले से कर्मचारियों के जीवन स्तर में सुधार होगा, क्योंकि यह भत्ता उनकी दैनिक जरूरतों और लिविंग स्टैंडर्ड को बेहतर बनाएगा। 

अब डबल से ज्यादा मिलेगी अनुग्रह राशि

खाद्य मंत्री राजपूत ने बताया कि निगम के अधिकारियों-कर्मचारियों को अब दोगुनी से ज्यादा अनुग्रह राशि दी जाएगी। इस निर्णय से पहले निगम के कर्मचारी की मृत्यु होने पर उसके परिवार को 50 हजार रुपए अनुग्रह राशि के रूप में दिए जाते थे।

बैठक में हुए निर्णय के अनुसार अब निगम कर्मचारी की सेवा के दौरान मृत्यु होने पर उसके परिवार को अनुग्रह राशि के रूप में एक लाख 25 हजार रुपए प्रदान किए जाएंगे, यह राशि पहले दी जाने वाली राशि से 75 प्रतिशत अधिक है। कर्मचारी की असमय मौत होने पर उनके परिवार को मदद देने के लिए राशि बढ़ाई गई है। 

कर्मचारियों के आर्थिक लाभ से जुडे़ इस मामले को ऐसे समझें 

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एक माह का वेतन प्रोत्साहन: मध्यप्रदेश सरकार ने नागरिक आपूर्ति निगम के कर्मचारियों और अधिकारियों को एक माह का मूल वेतन प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा की है।

चतुर्थ समयमान वेतनमान: निगम के कर्मचारियों को चतुर्थ समयमान वेतनमान मिलेगा, जिससे उनका वेतन समय-समय पर बढ़ेगा।

गृह भाड़ा भत्ता: कर्मचारियों को राज्य शासन द्वारा घोषित गृह भाड़ा भत्ता मिलेगा, जो उनके रहने की स्थिति को बेहतर बनाएगा।

अनुग्रह राशि में वृद्धि: कर्मचारियों की सेवा के दौरान निधन होने पर उनके परिवार को अब अधिकतम 1.25 लाख रुपये तक की अनुग्रह राशि दी जाएगी।

नए सेवा पदोन्नति नियम: निगम में सेवा पदोन्नति के नए नियम 2025 को लागू किया जाएगा, जिससे कर्मचारियों को पदोन्नति का अवसर मिलेगा।

सेवा पदोन्नति नियम 2025 भी हुआ लागू

संचालक मंडल की बैठक में यह भी तय किया गया कि निगम में सेवा पदोन्नति (promotion) के लिए नए नियम 2025 को लागू किया जाएगा। इस नियम के तहत कर्मचारियों के कार्य प्रदर्शन को देखते हुए उन्हें पदोन्नति का अवसर मिलेगा, जो उनके करियर में सकारात्मक बदलाव लाएगा। 

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अब ऐप से होगी गोदामों की निगरानी

बैठक के दौरान गोदामों से चोरी रोकने के लिए खाद्य मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने एमपी वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन के सभी सरकारी गोदामों की मॉनीटरिंग के लिए एक नया ऐप बनाने का निर्णय भी लिया। इस ऐप की मदद से निगम के कर्मचारी कार्यालय में बैठे-बैठे ही भंडार गृहों की निगरानी कर सकेंगे।

इस ऐप से जहां गोदामों की मॉनीटरिंग हो सकेगी, वहीं समय-सीमा में मेंटेनेंस का अलर्ट भी मिल जाएगा। मंत्री राजपूत ने निर्देश दिए हैं कि धान की खरीदी से पहले निगम के अंतर्गत आने वाले सभी गोदामों का मेंटेनेंस पूरा कर लिया जाए।

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