MP में प्रमोशन में मिलेगा रिजर्वेशन, पहले भरे जाएंगे SC-ST के रिजर्व पद, फिर मिलेगा सबको मौका

मध्यप्रदेश में प्रमोशन आरक्षण का नियम लागू होने जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और कैबिनेट ने ड्राफ्ट पर सहमति दे दी है। नियम के अनुसार पहले रिजर्व पदों को भरा जाएगा।

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Rohit Sahu
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मध्य प्रदेश में कैबिनट बैठक में प्रमोशन को लेकर सहमति बन गई है। सीएम मोहन यादव ने अगली कैबिनेट बैठक में प्रमोशन को लेकर प्रस्ताव लाने के निर्देश दिए हैं। बैठक में प्रमोशन में आरक्षण के ड्राफ्ट पर भी सहमति बनी। अब किसी भी पद के लिए जितनी वैकेंसी होंगी उन्हें तीन हिस्सों में बांटा जाएगा। ये तीन हिस्से अनुसूचित जाति (SC), जनजाति (ST) और अनारक्षित वर्ग होगा।

SC के लिए 16% और ST के लिए 20% पद आरक्षित

सबसे पहले रिजर्व पदों को भरा जाएगा। इसके बाद बचे हुए पदों पर सभी वर्गों के उम्मीदवारों को मौका मिलेगा। प्रमोशन में SC के 16% और ST के लिए 20% पद होंगे। 

क्लास वन में मेरिट, बाकी में सीनियेरिटी

प्रमोशन की लिस्ट क्लास के आधार पर बनेगी। क्लास वन अधिकारियों के लिए ‘Merit-cum-Seniority’ का फॉर्मूला लागू होगा। वहीं, क्लास-2 और नीचे के पदों के लिए ‘Seniority-cum-Merit’ का आधार रहेगा। प्रमोशन में ACR (Annual Confidential Reports ) यानी गोपनीय चरित्रावली को अहम माना जाएगा।

नियम के मुताबिक, पिछले 2 सालों की ACR में कम से कम एक Out Standing होनी चाहिए या 7 साल में 4 बार A Plus होना चाहिए। यदि ACR किसी साल की नहीं है और गलती कर्मचारी की है, तो उसका नाम DPC में नहीं जोड़ा जाएगा। पहले ऐसे मामलों में पद खाली छोड़ा जाता था, अब ऐसा नहीं होगा।

✅ 5 आसान पॉइंट्स में समझें पूरी खबर

  1. सभी पद SC (16%), ST (20%) और Unreserved में बांटकर भरे जाएंगे।
  2. क्लास वन में मेरिट पहले, नीचे के पदों में सीनियेरिटी प्राथमिक होगी।
  3. ACR में गलती पाई गई तो नाम DPC में नहीं जोड़ा जाएगा।
  4. पहले हुए प्रमोशन को रद्द नहीं किया जाएगा, न रिटायर्ड को लाभ मिलेगा।
  5. हर साल तय समय पर DPC होगी, पदों से ज्यादा उम्मीदवार बुलाए जाएंगे।

न रिवर्ट होगा, न रिटायर्ड को लाभ मिलेगा

सरकार के मुताबिक, पूर्व में हुई पदोन्नति को रद्द (Revert) नहीं किया जाएगा और न ही रिटायर्ड कर्मचारियों को इस नियम का लाभ मिलेगा। जिस दिन इसका नोटिफिकेशन जारी होगा, उसी दिन से यह लागू मान लिया जाएगा।

हर साल तय तारीख पर होगी DPC

हर साल सितंबर से नवंबर के बीच विभागीय पदोन्नति समिति (DPC) की बैठक होगी। चयन की पात्रता 31 दिसंबर तक की स्थिति पर तय होगी। एक जनवरी से पद रिक्त होने पर पात्र कर्मचारियों को प्रमोशन मिलेगा। प्रत्येक पद के लिए दोगुना उम्मीदवार और अतिरिक्त 4 लोग DPC में बुलाए जाएंगे। जैसे 6 पद हों तो 16 नाम बुलाए जाएंगे।

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तबादला नीति पर मतभेद: 17 जून तक बढ़ी तारीख

वहीं राज्य सरकार ने तबादला नीति 2025 के तहत तबादलों की अंतिम तारीख 17 जून कर दी है। स्कूल शिक्षा विभाग का तबादला पोर्टल तैयार नहीं हो पाने की वजह से तारीख बढ़ानी पड़ी। हालांकि नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने इस फैसले का विरोध किया है। उन्होंने कहा, मैं इसके खिलाफ था, लेकिन बाकी मंत्रियों की सहमति से तारीख बढ़ाई गई।

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