मध्यप्रदेश की 96 हजार आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का एरियर संकट में, जानें वजह
Jitendra Shrivastava | Jul 14, 2026, 08:30 IST
Photograph: (THESOOTR)
BHOPAL. मध्य प्रदेश सरकार आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के एरियर भुगतान वाले हाई कोर्ट जबलपुर के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी। हाई कोर्ट ने 1400 करोड़ रुपए के भुगतान का आदेश बरकरार रखा था।
समझें क्या है पूरा मामला...
- आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के एरियर पर सरकार जाएगी सुप्रीम कोर्ट।
- हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देगी मोहन सरकार!
- 96 हजार महिला कर्मियों के हक पर अब SC में लड़ाई।
- मानदेय कटौती मामले में सरकार का नया दांव।
- जबलपुर हाई कोर्ट के आदेश पर अब सुप्रीम कोर्ट की बारी।
यह आदेश हाई कोर्ट जबलपुर ने दिया था। हाई कोर्ट की युगलपीठ ने भुगतान का फैसला बरकरार रखा था। सरकार अब शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाएगी।
क्या था पूरा विवाद
केंद्र सरकार ने 2018 में मानदेय में 1500 रुपए की बढ़ोतरी की थी। इससे कार्यकर्ताओं का मानदेय बढ़कर 10 हजार रुपए और सहायिकाओं का 7 हजार रुपए हो गया था। 2019 में राज्य में सत्ता परिवर्तन हुआ। नई सरकार ने राज्य के हिस्से का अंशदान घटा दिया, जिससे मानदेय घटकर करीब 5500 रुपए रह गया।
हाई कोर्ट की एकल पीठ का आदेश
जून 2019 से जून 2023 तक के 48 महीने का एरियर छह प्रतिशत ब्याज सहित देने का निर्देश दिया गया था। यह राशि करीब 1400 करोड़ रुपये बताई गई थी। कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को ग्रेच्युटी का लाभ देने का आदेश भी दिया गया था।
युगलपीठ ने क्या कहा
हालांकि, कोर्ट ने ब्याज वाले हिस्से में राहत दी। भुगतान अब बिना छह प्रतिशत ब्याज के करना होगा। इससे राज्य सरकार को करीब 300 करोड़ रुपये की बचत होगी।
सुप्रीम कोर्ट क्यों जाएगी सरकार
आगे क्या होगा
FAQ
- सरकार सुप्रीम कोर्ट क्यों जा रही है
सरकार हाई कोर्ट के एरियर भुगतान वाले आदेश को चुनौती देना चाहती है। युगलपीठ ने यह आदेश बरकरार रखा था। इसलिए सरकार अब शीर्ष अदालत का रुख कर रही है। - हाई कोर्ट ने कितनी राशि के भुगतान का आदेश दिया था
हाई कोर्ट ने करीब 1400 करोड़ रुपए के एरियर भुगतान का आदेश दिया था। यह राशि 2019 से 2023 के बीच के 48 महीनों की है। ग्रेच्युटी का लाभ देने का आदेश भी शामिल है। - ब्याज को लेकर क्या फैसला हुआ
युगलपीठ ने छह प्रतिशत ब्याज देने के निर्देश को हटा दिया। एकल पीठ ने पहले ब्याज सहित भुगतान का आदेश दिया था। इस राहत से राज्य सरकार को करीब 300 करोड़ रुपए कम चुकाने होंगे।
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