मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य की मोहन सरकार को एक अहम आदेश दिया है। अपने आदेश में कोर्ट ने कहा है कि मई 2023 में आयोजित उच्चतर माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में छूट का लाभ दिया जाए। बता दें कि राज्य सरकार ने 18 सितंबर 2022 को एक सर्कुलर जारी किया था।
इसमें सरकार ने कोविड-19 जैसी आपातकालीन स्थितियों को ध्यान में रखते हुए इस वर्ग के लिए अधिकतम आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट का प्रावधान किया था। इस संबंध में चीफ जस्टिस ने कहा कि इस परिपत्र के बाद मई 2023 में उच्चतर माध्यमिक शिक्षकों के लिए जारी विज्ञापन को पहला विज्ञापन माना जाएगा।
इन अभ्यर्थियों को भी मिलेगा लाभ
यह छूट उन अभ्यर्थियों को भी मिलेगी, जिन्होंने 2018 की पात्रता परीक्षा पास की है और 2022 में चयन प्रक्रिया में सफलतापूर्वक उत्तीर्ण हुए हैं। हालांकि, यह लाभ उन अभ्यर्थियों को नहीं मिलेगा, जो 2018 में पात्र थे, लेकिन 2022 में चयन प्रक्रिया में अपात्र पाए गए और 2023 की चयन प्रक्रिया में शामिल हुए। हाईकोर्ट के इस आदेश से प्राथमिक और उच्चतर माध्यमिक शिक्षकों के हजारों खाली पदों के लिए लंबित परिणाम घोषित करने का रास्ता साफ हो गया है।
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2022 में नियमों में संशोधन
बता दें कि जबलपुर निवासी प्रिया चतुर्वेदी समेत प्रदेश के अलग-अलग जिलों के कई अभ्यर्थियों ने सिंगल बेंच के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें उन्हें आयु सीमा में छूट का लाभ देने से मना कर दिया गया था। वहीं इस संबंध में वकील समदर्शी तिवारी ने बताया कि 2018 के नियमों के तहत एक बार पात्रता परीक्षा पास करने वाला अभ्यर्थी तीन साल तक नियुक्ति का हकदार होता था। 2022 में नियमों में संशोधन कर पात्रता परीक्षा को आजीवन वैध कर दिया गया, जिसके बाद अभ्यर्थियों के लिए चयन प्रक्रिया से गुजरना भी जरूरी हो गया है।
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40 और 45 तय की गई थी उम्र सीमा
दरअसल, स्कूल शिक्षा विभाग और आदिवासी विकास विभाग ने उच्चतर माध्यमिक शिक्षकों की भर्ती के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा 2023 का आयोजन किया था। इस परीक्षा में सामान्य वर्ग के पुरुष और महिला उम्मीदवारों के लिए अधिकतम आयु सीमा 40 और 45 वर्ष तय की गई थी। कुछ उम्मीदवारों ने तर्क दिया था कि उन्हें इस छूट का लाभ नहीं मिला। इसी तरह प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए आयोजित पात्रता परीक्षा 2020 में भी इस छूट का लाभ देने की मांग की गई थी।
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