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मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ( MP High Court ) ने एक्टर रणदीप हुड्डा ( Randeep Hooda ) की प्रदेश में स्थित जमीन का स्पॉट निरीक्षण करने के आदेश दिए हैं। यह जमीन कान्हा नेशनल पार्क के समीप है। हुड्डा पर बिना शासकीय अनुमति जमीन पर निर्माण करने के आरोप हैं।
बिना अनुमति निर्माण के आरोप
बालाघाट के बैहर एसडीओ ने पिछले महीने 18 जून 2024 को रणदीप हुड्डा को शोकॉज नोटिस जारी किया था। इसमें कहा गया था कि वे बिना शासकीय अनुमति के जमीन पर निर्माण कर रहे हैं। नोटिस में उन्हें तुरंत काम रोकने के आदेश दिए थे। साथ ही अगले दिन 19 जून को दस्तावेजों के साथ राजस्व अधिकारी के सामने पेश होने का भी आदेश दिया गया था। ऐसा न करने पर रणदीप हुड्डा के खिलाफ FIR दर्ज होती।
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लोकप्रियता पाने कार्रवाई
एसडीओ से शोकॉज नोटिस मिलने के बाद रणदीप हुड्डा ने हाईकोर्ट में अपील की। मामले की सुनवाई के दौरान रणदीप हुड्डा के वकील ने दावा किया की हुड्डा की जमीन पर कोई निर्माण नहीं किया गया है। इसके अलावा उन्होंने अधिकारियों पर आरोप लगाया कि क्योंकि हुड्डा सेलिब्रिटी है इसलिए सस्ती लोकप्रियता हासिल करने उन पर ऐसे आरोप लगाए गए।
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15 दिन के भीतर निरीक्षण के आदेश
सभी दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने जमीन का स्पॉट निरीक्षण करने के आदेश दिए हैं जिससे पता चल सके कि जमीन पर निर्माण हुआ है या नहीं। जस्टिस जीएस अहलूवालिया ने 15 दिन के भीतर स्पॉट निरीक्षण के आदेश दिए हैं। इसके बाद ही मामले में अंतिम निर्णय लिया जाएगा। निरीक्षण के दौरान याचिकाकर्ता या उनके प्रतिनिधि का भी निरीक्षण स्थल पर मौजूद रहना जरूरी होगा।