IAS शिल्पा गुप्ता की मनमानी के खिलाफ शिक्षकों की बड़ी जीत, हाईकोर्ट ने दिया 100% वेतन का आदेश
Sanjay Dhiman | May 02, 2026, 17:41 IST
Photograph: (the sootr)
मध्य प्रदेश के शिक्षकों को शिल्पा गुप्ता IAS द्वारा दी गई समस्याओं के बाद अब हाईकोर्ट से राहत मिली है। शिक्षकों की सेवा को पूरी तरह सम्मानित किया गया है, साथ ही उन्हें 100% वेतन और पसंदीदा जिले में पदस्थापना का आदेश दिया गया है।
News in Short
- हाईकोर्ट ने शिक्षकों को 100% वेतन और वरिष्ठता के साथ नियुक्ति देने का आदेश दिया।
- तत्कालीन आयुक्त शिल्पा गुप्ता के 70% वेतन वाले पुराने आदेश को असंवैधानिक घोषित किया।
- आरक्षित वर्ग के शिक्षकों को अब उनके पसंद के जिलों में पदस्थापना मिलेगी।
- सुप्रीम कोर्ट ने भी शिक्षकों के हक में फैसला देते हुए सरकारी याचिका खारिज की।
- विभाग को 30 दिनों के भीतर कोर्ट के आदेश का पालन करना अनिवार्य होगा।
News in Detail
अदालत ने तत्कालीन DPI कमिश्नर शिल्पा गुप्ता के पुराने सभी आदेशों को पूरी तरह रद्द कर दिया। कोर्ट ने साफ कहा कि शिक्षकों को उनकी पुरानी सेवा के आधार पर पूरा वेतन मिले। अब शिक्षकों को 70% के बजाय सीधे 100% वेतन के साथ नई जॉइनिंग दी जाएगी।
शिल्पा गुप्ता बनाम शिक्षक: क्या है पूरा विवाद?
इन शिक्षकों को उनके निवास स्थान से करीब 900 किलोमीटर दूर ट्राइबल एरिया में भेजा गया। जबकि कम अंक वाले सामान्य अभ्यर्थियों को उनके घर के पास ही स्कूल मिल गए थे। इस भेदभाव के खिलाफ शिक्षकों ने वकील रामेश्वर सिंह ठाकुर के जरिए अदालत का दरवाजा खटखटाया।
हाईकोर्ट आदेश की गलत व्याख्या और IAS अधिकारी की जिद
इसके साथ ही शिक्षकों पर तीन साल की नई प्रोबेशन अवधि (परिवीक्षा) भी थोप दी गई। जब शिक्षकों ने इसका विरोध किया, तो प्रशासन ने उनकी एक भी बात नहीं सुनी। कमिश्नर साहिबा अपनी जिद पर अड़ी रहीं और शिक्षकों को परेशान करना जारी रखा।
सुप्रीम कोर्ट की फटकारा और हाईकोर्ट ने जारी किया वारंट
अदालत का फाइनल फैसला: अब शिक्षकों को क्या-क्या लाभ मिलेंगे?
- शिक्षकों को अब 70% के बजाय 100% पूरा वेतन हर महीने दिया जाएगा।
- शिक्षकों की पुरानी सीनियरिटी बरकरार रहेगी और उन्हें प्रमोशन में भी इसका पूरा लाभ मिलेगा।
- विभाग को 30 दिनों के भीतर इन सभी आदेशों का पालन सुनिश्चित करना होगा।
- शिक्षकों को उनकी चॉइस फिलिंग के आधार पर मनचाहे जिलों में तुरंत पदस्थापना मिलेगी।
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