अवमानना मामला: हाईकोर्ट ने भोपाल कलेक्टर को दिया सख्त आदेश, कोर्ट में खुद पेश होकर दें जानकारी

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने सीज प्रॉपर्टी की नीलामी से जुड़ी जानकारी समय पर न देने को लेकर भोपाल कलेक्टर के रवैये पर सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने कलेक्टर को अगली सुनवाई में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का आदेश दिया है। जानें पूरा मामला

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Vikram Jain
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सांकेतिक फोटो

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मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने रियल एस्टेट मामले में भोपाल कलेक्टर को तलब किया है। कोर्ट ने सीज की गई संपत्ति की नीलामी प्रक्रिया की जानकारी न देने को लेकर कलेक्टर के रवैये पर नाराज़गी जताई है। मामला रेरा के आदेश के पालन से जुड़ा है, जिसमें एक बिल्डर पर 20 लाख रुपए का भुगतान ब्याज सहित करने का निर्देश दिया गया था।

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की सिंगल बेंच, जस्टिस अवनींद्र कुमार सिंह ने सीज प्रॉपर्टी की नीलामी के संबंध में जानकारी पेश न करने पर भोपाल कलेक्टर को व्यक्तिगत रूप से अदालत में पेश होने के आदेश दिए हैं। यह आदेश एक अवमानना याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया गया। मामले की अगली सुनवाई 28 अप्रैल को होगी।

क्या है मामला?

दरअसल, भोपाल निवासी अधिवक्ता अरविंद वर्मा ने हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दाखिल की थी। इसमें बताया गया कि मध्य प्रदेश रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण (RERA) ने एक बिल्डर को वर्ष 2020 में लगभग 20 लाख रुपए वार्षिक 10 प्रतिशत ब्याज के साथ भुगतान करने का आदेश दिया था। यह आदेश भोपाल कलेक्टर के माध्यम से लागू होना था, लेकिन समय पर कार्रवाई नहीं हुई।

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आदेश के बावजूद नहीं हुआ निष्पादन

हाईकोर्ट ने पहले भी इस मामले में आदेश पारित करते हुए भोपाल कलेक्टर को 60 दिनों के भीतर आरआरसी का निष्पादन करने को कहा था। जब यह कार्रवाई नहीं हुई, तो याचिकाकर्ता ने अवमानना याचिका दायर की। कोर्ट ने फिर 30 दिनों की मोहलत दी थी ताकि दूसरी अवमानना याचिका न दायर करनी पड़े।

नीलामी का आश्वासन, लेकिन जानकारी नहीं

पिछली सुनवाई में कलेक्टर की ओर से कहा गया था कि बिल्डर की संपत्ति सीज कर नीलामी की जाएगी और इससे प्राप्त राशि से याचिकाकर्ता को भुगतान किया जाएगा। कोर्ट ने नीलामी प्रक्रिया की जानकारी देने को कहा था, लेकिन अगली सुनवाई तक कोई सूचना अदालत को नहीं दी गई।

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अगली सुनवाई 28 अप्रैल को

अब इस मामले की अगली सुनवाई 28 अप्रैल 2025 को होगी, जिसमें भोपाल कलेक्टर को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में उपस्थित होकर नीलामी प्रक्रिया और भुगतान की स्थिति की जानकारी देनी होगी।

5 मुख्य बिंदुओं से समझें पूरा मामला 

✅ रेरा ने 2020 में बिल्डर को 20 लाख रुपए वार्षिक 10% ब्याज के साथ भुगतान का आदेश दिया था।

✅ भोपाल कलेक्टर को आदेश का निष्पादन करना था, जो समय पर नहीं हुआ।

✅ अधिवक्ता अरविंद वर्मा ने हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दायर की।

✅ कोर्ट ने कलेक्टर को सीज संपत्ति की नीलामी की जानकारी देने को कहा था।

✅ जानकारी न देने पर अब कलेक्टर को 28 अप्रैल को कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से पेश होना होगा।

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