चीफ जस्टिस कैत के आदेश पर 300 से ज्यादा जजों के तबादले, 159 सिविल जजों का प्रमोशन

मध्यप्रदेश में जबलपुर हाईकोर्ट के तहत 300 से ज्यादा न्यायाधीशों का ट्रांसफर हुआ है। जानें इस बदलाव से न्यायिक प्रक्रिया में क्या सुधार होगा।

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Sourabh Bhatnagar
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मध्यप्रदेश के जबलपुर हाईकोर्ट के अधीनस्थ अदालतों में एक बड़ी प्रशासनिक हलचल हुई है, जहां 300 से ज्यादा न्यायाधीशों का ट्रांसफर (Transfer of Judges) किया गया है। यह आदेश चीफ जस्टिस सुरेश कुमार कैत (Chief Justice Suresh Kumar Kait) के निर्देश पर जारी किया गया। प्रदेश के विभिन्न जिला सत्र जजों में तैनात इन न्यायाधीशों के ट्रांसफर से न्यायिक प्रशासन में नए बदलाव आएंगे, जिससे कार्य की गति और गुणवत्ता में सुधार की उम्मीद की जा रही है।

किसी भी जिले में बढ़ाई गई न्यायाधीशों की संख्या

जबलपुर हाईकोर्ट द्वारा किए गए इस ट्रांसफर के तहत प्रदेश के विभिन्न जिला सत्र जजों में 300 से ज्यादा न्यायाधीशों का स्थानांतरण हुआ है। रजिस्ट्रार जनरल धरमिंदर सिंह (Registrar General Dharaminder Singh) द्वारा इस आदेश को जारी किया गया। यह कदम न्यायिक कार्यों की बेहतर व्यवस्था और न्याय की त्वरित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है।

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विशेष न्यायाधीशों का भी हुआ ट्रांसफर

इस ट्रांसफर में विशेष ध्यान उन न्यायाधीशों का भी रखा गया है, जिनके कार्यक्षेत्र में विशेष मामले आते थे। इसके अलावा, 46 सिविल न्यायाधीशों का भी ट्रांसफर किया गया है, जिनका कार्य अदालतों में सिविल मामलों के निस्तारण से संबंधित था। इन ट्रांसफरों का उद्देश्य अदालतों के कार्यभार को समान रूप से बांटना और हर क्षेत्र में न्यायिक प्रक्रिया को गति देना है।

न्यायाधीशों की पदोन्नति भी की गई

इस ट्रांसफर के साथ-साथ विभिन्न जिला जजों में 159 सिविल न्यायाधीशों की पदोन्नति (Promotion of Civil Judges) भी की गई है। इन न्यायाधीशों को उच्च पदों पर नियुक्त किया गया, ताकि वे अधिक महत्वपूर्ण मामलों को संभाल सकें और न्यायिक प्रणाली को और प्रभावी बना सकें। इस बदलाव से न्यायिक कार्य में सुधार की उम्मीद की जा रही है, क्योंकि पदोन्नत न्यायाधीशों के पास अधिक अनुभव और जिम्मेदारी होगी।

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न्यायिक प्रक्रिया में तेजी की संभावना

इन बदलावों से न्यायिक प्रणाली में तेज़ी आने की संभावना जताई जा रही है, क्योंकि न्यायाधीशों के स्थानांतरण से मामले के निस्तारण की प्रक्रिया में नवाचार और सुधार हो सकता है। इसके साथ ही जजों में मामलों की सुनवाई में तेजी आएगी, जिससे लंबित मामलों की संख्या में कमी आने की संभावना है।

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